Betul Court Big Decisions: बैतूल में अदालत के तीन बड़े फैसले: हत्या के 2 मामलों में उम्रकैद, रेप ले आरोपी को 10 साल की सजा
Betul Court Big Decisions: Three major court decisions in Betul: Life imprisonment in two murder cases, 10 years' imprisonment for rape accused

Betul Court Big Decisions: बैतूल जिले में अलग-अलग आपराधिक मामलों में अदालतों ने कड़े फैसले सुनाए हैं। हत्या और नाबालिग से दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में आरोपियों को सजा देकर न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इन फैसलों में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने कठोर दंड सुनाए हैं।
पहला मामला: खेत विवाद में पड़ोसी की हत्या, आरोपी को उम्रकैद
भैंसदेही के अपर सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अपने ही खेत में पड़ोसी की हत्या करने वाले आरोपी पतिराम को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी पतिराम पिता बाबू कास्दे, उम्र 55 वर्ष, ग्राम पढार थाना मोहदा का निवासी है।
अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनवीर सिंह ठेनुआ ने की। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने माना कि आरोपी के खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित हुए हैं।
कुल्हाड़ी मांगने को लेकर विवाद
मामले की शुरुआत 6 जून 2023 की शाम से हुई थी। मृतक सीताराम का भतीजा भोले मजदूरी करके घर लौटा था। उसी समय उसकी चाची भुनीबाई ने उसे बताया कि आरोपी पतिराम घर के पीछे आया था और कुल्हाड़ी को लेकर विवाद करने लगा। सीताराम ने उसे कुल्हाड़ी ढूंढ़कर देने की बात कही, लेकिन इसी बात पर आरोपी भड़क गया और गाली-गलौच करते हुए मारपीट करने लगा।
शोर सुनकर भुनीबाई बाहर आई तो देखा कि आरोपी लकड़ी से सीताराम पर हमला कर रहा है। मारपीट के कारण सीताराम जमीन पर गिर पड़ा। जब भुनीबाई बचाने पहुंची तो आरोपी वहां से भाग गया। बाद में परिजन सीताराम को घर ले आए, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई।
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पुलिस कार्रवाई और न्यायालय का फैसला
भोले की रिपोर्ट के आधार पर थाना मोहदा में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू हुई। आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने पूरे मामले को मजबूती से रखा और अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

दूसरा मामला: शादी समारोह में चाकू मारकर हत्या, दो आरोपियों को उम्रकैद
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दिनेश चन्द्र थपलियाल) जिला बैतूल ने एक हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाया है। न्यायालय ने विक्की यादव और देवेन्द्र यादव को धारा 302 और 34 के तहत आजीवन कारावास और 7-7 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा धारा 324 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास और अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से राजकुमार उइके और एस.पी. वर्मा ने पैरवी की, जबकि अन्य अधिकारियों ने भी सहयोग किया।
कब और कैसे हुई घटना
यह घटना 7 मई 2023 की है, जब एक विवाह समारोह में परिवार और रिश्तेदार शामिल हुए थे। रात में फोटो खिंचवाने के दौरान मामूली धक्का-मुक्की हुई, जो बाद में विवाद में बदल गई। आरोपियों ने महिलाओं पर टिप्पणी की, जिसका विरोध किया गया।
इसके बाद आरोपी विक्की ने चाकू से चंद्रशेखर पर कई वार किए, जबकि देवेन्द्र उसे पकड़े रहा। जब मोहन यादव बचाने पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया। घायल चंद्रशेखर को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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पुलिस की जांच और सजा
घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ के बाद हथियार और कपड़े बरामद किए गए। अदालत में साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपराध साबित हुआ और दोनों को सजा सुनाई गई।

तीसरा मामला: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म मामले में सजा
बैतूल के विशेष न्यायालय ने एक अन्य मामले में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कठोर सजा दी है। आरोपी अलकेश उर्फ मोदी, उम्र 21 वर्ष, थाना चिचोली को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 4000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
इसके अलावा उसे धारा 363 में 3 वर्ष, धारा 366 में 5 वर्ष और धारा 506 में 2 वर्ष की सजा भी दी गई है। इस मामले में सहयोग करने वाली आरोपिया सलोनी, उम्र 20 वर्ष को भी दोषी मानते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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शाहपुर थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट
पीड़िता के पिता ने 22 जनवरी 2024 को थाना शाहपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी और बेटा होस्टल में पढ़ाई करते थे। 21 जनवरी को दोनों घर से निकले, लेकिन बेटी होस्टल नहीं पहुंची।
बाद में जानकारी मिली कि आरोपी अलकेश और सलोनी उसे अपने साथ ले गए थे। पीड़िता के मिलने के बाद उसने बताया कि उसे बहाने से बैतूल लाया गया और वहां आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की। आरोपिया ने उससे एक पत्र भी लिखवाया ताकि यह दिखाया जा सके कि वह अपनी मर्जी से गई है।
बाद में आरोपी उसे रेलवे स्टेशन ले गया और धमकी देकर दूसरे शहर ले गया, जहां से पुलिस ने उसे बरामद किया। जांच पूरी होने के बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया, जहां अभियोजन ने आरोप साबित किए और अदालत ने सजा सुनाई।
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