MP MSME Support Scheme: एमपी के युवाओं को बड़ा मौका: 50 लाख से 2 करोड़ तक सहायता, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
MP MSME Support Scheme: जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का बैतूल जिले में बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक धीरज मंडलेकर ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए युवा आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण और सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के 08वीं पास युवा, जिनकी पारिवारिक आय 12 लाख रुपये से कम है, विनिर्माण के लिए 1 से 50 लाख रुपये और सेवा व्यापार के लिए 1 से 25 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सरकार अधिकतम 7 वर्षों तक 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और बैंक गारंटी शुल्क प्रदान करती है। योजना के तहत ऋण गारंटी शुल्क (सीजीटीएमएसई) भी प्रदान किया जाता है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसे जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से या सीधे ऑनलाइन पोर्टल https://samast.mponline.gov.in पर प्रेषित किया जा सकता है।
इस साल लक्ष्य से अधिक उपलब्धि
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा प्राप्त लक्ष्य 112 के विरुद्ध शत प्रतिशत उपलब्धि कर 112 हितग्राहियों को ऋण वितरीत कर लाभान्वित किया जा चुका है। योजनांतर्गत मुख्य रूप से उद्योग, सेवा और व्यवसाय अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, शॉप्स आदि के प्रकरण को लाभप्रदाय किया गया है। वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में नवीन आवेदनों को निरंतर प्राप्त किया जा रहा है।
मप्र एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025
मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 के जरिए निवेश पर 40 प्रतिशत तक की सहायता, नए उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमी इकाई को 48 प्रतिशत की सहायता और पिछड़े विकासखण्डों में 1.3 गुना सहायता का प्रावधान किया गया है।
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इस योजना में कितनी मिलती है सहायता
इस योजना के तहत निर्यातक इकाई को निवेश पर 52 प्रतिशत तक की सहायता, निर्यात के लिए माल ढुलाई पर अधिकतम 2 करोड़ रुपए की सहायता के साथ-साथ निर्यात के लिए प्रमाण पत्र पर 50 लाख रुपए की सहायता एवं निजी भागीदारी से औद्योगिक क्षेत्र बहु/क्लस्टर/मंजिला औद्योगिक परिसर के अधोसंरचना विकास के लिए अधिकतम 40 करोड़ तक सहायता का भी प्रावधान किया गया है। मध्यम इकाई को कौशल विकास और रोजगार सृजन का भी नीति में प्रावधान है।
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इन क्षेत्रों के लिए मिलता है ऋण
सेवा क्षेत्र में पहली बार सहायता दी गई है, जिसमें लॉजिस्टिक, रिसाईकलिंग, मोटर यान स्क्रेपिंग के साथ-साथ आर एंड डी शामिल है। मेडिकल डिवाइस और फुटवियर के लिए पहली बार विशेष पैकेज भी दिया गया है। वहीं, इस नीति के तहत नवीन क्षेत्र को सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। जिसके तहत एमएसई एक्सचेंज, लीन इंजीनियरिंग, टेस्टिंग लैब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए सहायता का भी प्रावधान किया गया है।
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