ब्रेकिंग न्यूजबैतूल अपडेटमध्यप्रदेश अपडेट

Life imprisonment : शराब के लिए रुपए नहीं देने पर भाई की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

multai court

▪️ विजय सावरकर, मुलताई

Life imprisonment : शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने के चलते भाई की हत्या करने वाले आरोपी को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय आमला ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। गौरतलब है कि आरोपी को वर्ष 2010 में भी न्यायालय ने एक ग्रामीण की हत्या के प्रकरण में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था। घटना के दौरान आरोपी पैरोल पर अपने घर पर आया हुआ था।

सरकारी वकील राजेश साबले ने बताया आमला थाना क्षेत्र के ग्राम पाठाखेड़ा निवासी छतरु सिरसाम ने 16 दिसंबर 2020 को आमला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया था कि उसका पुत्र लोटू पैरोल पर जेल से घर आया हुआ है। वह शराब पीने का आदी है। जब से घर आया है हर दिन शराब पीने के लिए उससे और उसके पुत्र डोमा से रुपए मांगता था। रुपए नहीं देने पर लड़ाई झगड़ा करता था। 15 दिसंबर 2020 को रात 9 बजे के दरमियान वह और उसका पुत्र डोमा घर पर थे। उसी समय शराब के नशे में लोटु घर पर आया और रुपयों की मांग करने लगा। डोमा ने रोज-रोज शराब पीकर परेशान करने की बात उससे कही।

इस बात पर लोटू ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए विवाद किया। विवाद के दौरान सीमेंट की ईट उठाकर ईट से डोमा के सिर और चेहरे पर चार-पांच बार मार दी। डोमा के सिर में गंभीर चोट आने से घटना स्थल पर ही डोमा की मौत हो गई। आरोपी लोटू सीमेंट की ईट लेकर घर से भाग गया। छ्तरु ने पुलिस को बताया कि वह डर के कारण रात में घर से नहीं निकला।

दूसरे दिन ग्राम कोटवार अजाबराव और अन्य ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। आमला पुलिस ने छतरू की रिपोर्ट पर आरोपी लोटू उर्फ लूटू के खिलाफ धारा 294, 302 के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी लोटू उर्फ लुटू को धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

गौरतलब है कि आरोपी ने पूर्व में ग्राम के ही निवासी बंसी की हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में 23 अप्रैल 2010 को न्यायालय ने आरोपी लोटू को आजीवन कारावास से दंडित किया था। जिसके चलते वह भोपाल की जेल में सजा काट रहा था। लेकिन, कोरोना काल के दौरान वह जेल से पैरोल पर घर आया था। पैरोल अवधि में ही उसने भाई की हत्या कर दी थी।

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

Related Articles

Back to top button