court decision : किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास और 3000 रुपये अर्थदण्ड की मिली सजा

बैतूल (Betul Update)। अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने थाना आमला क्षेत्र के अंतर्गत 16 वर्षीय अवयस्क बालिका के साथ छेड़छाड़ (molesting a minor girl) करने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया है। आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक एसपी वर्मा एवं अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी ने पैरवी की।
मीडिया सेल प्रभारी अमित कुमार राय ने बताया कि इस प्रकरण में आरोपी जगदीश पिता सुन्दरलाल सोलंकी उम्र 40 वर्ष थाना आमला को धारा 354 के अपराध में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 12 सहपठित धारा 11 पॉक्सो एक्ट में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। पीड़िता ने 30 मार्च 2018 को थाना आमला में लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।
शिकायत के अनुसार 24 मार्च 2018 को 11.30 बजे वह गांव के बाहर खेत तरफ वाले हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। वहां पर गांव का जगदीश सोलंकी (आरोपी) भी हैंडपंप पर पानी भर रहा था। जगदीश ने उससे बोला कि चल रही क्या और बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उसे झाड़ियों तरफ ले जाने लगा। उतने में वह चिल्लाने लगी तो गांव का कैलाश दौड़कर आया और उसे जगदीश के हाथों से छुड़ाया। उसने जगदीश से बोला कि उसने उसके साथ गलत हरकत की है। वह उसकी थाने में रिपोर्ट करेगी तो जगदीश ने कहा कि थाने में रिपोर्ट की तो वह उसे जान से खतम कर देगा।
यह बात पीड़िता ने डर के कारण किसी को नहीं बताई, लेकिन उसने 30 मार्च 2018 को अपने माता-पिता को बताया। फरियादी (पीड़िता) की लिखित शिकायत पर थाना आमला द्वारा आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय अनन्य विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। इसके बाद आरोपी को सजा सुनाई गई।



