Pataakhon Par Pratibandh : वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए धुएं एवं धमाकेदार आवाज वाले पटाखों पर लगा प्रतिबंध
Pataakhon Par Pratibandh : To prevent air pollution, there is a ban on firecrackers with smoke and explosive noise.

Pataakhon Par Pratibandh : बैतूल। पर्यावरण में वायु की शुद्धता को बनाये रखने के दृष्टिगत बैतूल जिलें मे तेज धमाकेदार आवाज एवं धुआं फैलाने वाले पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया हैं। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जयप्रकाश सैयाम ने जारी अपने आदेश मे ऐसे पटाखों के क्रय–विक्रय, भंडारण एवं परिवहन को प्रतिबंधित किया जिनके निर्माण में बेरियम साल्ट का उपयोग किया जाता हैं एवं ऐसे पटाखों जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी से अधिक होगी।
पटाखों का ऑनलाइन विक्रय प्रतिबंधित (Pataakhon Par Pratibandh)
आदेश में पटाखों का ई–कॉमर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन विक्रय तथा बिना लायसेंस धारी व्यापारी विक्रय नहीं कर सकेंगे। त्यौहार आदि अवसरों पर जिले के शांत क्षेत्र अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थान, न्यायालयों एवं धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी तक पटाखे नहीं चला सकेंगे। आवाज पैदा करने वाले पटाखों पर रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
जले पटाखे न फेके लापरवाही से (Pataakhon Par Pratibandh)
इसके अलावा पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुए कागज के टुकड़े एवं अधजली बारूद के सम्पर्क में आने से पशु-पक्षियों एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती हैं। अत: पटाखों के जलने के उपरांत शेष कचरे को ऐसे स्थान पर न फेका जाये जहां प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेयजल स्त्रोत के प्रदूषित होने की संभावना हो। पटाखों के जले हुए अवशेषों को पृथक स्थान पर एकत्रित कर नगर पालिका/परिषद के कर्मचारियों को सुरक्षित रूप से सौपें। नगर पालिका एवं नगर परिषद कचरे को पृथक से एकत्र कर अपवहन सुनिश्चित करेगा।
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