सारणी पावर प्लांट में लूट के आरोपियों को 4-4 साल का कठोर कारावास
विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी एक्ट), बैतूल ने मप्र पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड सारणी के परिसर में कैंटिंग के पीछे सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट कर सरकारी रायफल लूटने वाले आरोपी रवि उर्फ कान्हा पिता अनिल विश्वास (35) निवासी बाजार मोहल्ला सारणी एवं कैलाश पिता बंडू पंडाग्रे निवासी मांग मोहल्ला सारणी को धारा 394 के अपराध का दोषी पाते हुए 04-04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अन्य आरोपी संदीप पिता बनारसी फरार है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले द्वारा पैरवी की गई। प्रकरण की पैरवी में एडीपीओ अमित कुमार राय एवं अभय सिंह ठाकुर द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
श्री नागले ने बताया कि 14 अप्रैल 2015 को फरियादी जसपाल अहिरवाल पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड सारणी के परिसर में कैटिंग के पीछे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। उसके साथ में अन्य सिक्योरिटी गार्ड लक्ष्मण राव एवं सरकारी जीप का चालक योगेश भी था। तभी आरोपी संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए दिखाई दिए फरियादी ने आरोपियों से घूमने का कारण एवं गेट पास दिखाने को कहा तो वे फरियादी के साथ मारपीट करने लगे। आरोपियों ने फरियादी की सरकारी रायफल जिसमें कारतूस लोड थे, छीन ली।
लक्ष्मण एवं योगेश राव द्वारा बीचबचाव करने पर उनके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट के कारण तीनों को चोटें आई। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सारणी में की गई। पुलिस के द्वारा अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया। विचारण में विशेष लोक अभियोजक ने मेहनत एवं लगन से अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपियों को दण्डित किया गया।