सांप को मारने की हुई शिकायत, वन विभाग ने शुरू की जांच, गिर सकती है गाज
बैतूल जिले की शाहपुर तहसील कार्यालय की फाइल में निकले सांप को मारने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले की वन विभाग से शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी गई है। सारणी के पर्यावरणविद आदिल खान ने इस मामले को लेकर डीएफओ (उत्तर) पुनीत गोयल को मेल पर की है। जांच के बाद सांप को मारने वाले कर्मचारी पर प्रकरण दर्ज किया जा सकता है।
सोमवार को तहसील कार्यालय शाहपुर में तहसीलदार की डायस पर रखी एक फाइल में डेढ़ फीट लंबा सांप बैठा था। इसके चलते पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया था। किसी कर्मचारी ने हिम्मत करके फाइल उठाकर बाहर ले जाकर फेंक दी। इससे सांप बाहर निकला और किसी कर्मचारी ने लाठी से सांप को मार दिया। सांप को मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इसकी जानकारी जब सारणी के पर्यावरणविद आदिल खान को मिली तो उन्होंने प्रमाण के साथ डीएफओ को मेल पर शिकायत की। इस संबंध में आदिल खान का कहना है कि जो सांप निकला था, उसकी फोटो देखकर पता चला कि यह सांप कॉमन बुल्फ स्नैक है और यह जहरीला नहीं होता है। भारत में पाए जाने वाले सभी सांप वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण में आते हैं, अर्थात उनको मारना कानूनी अपराध है। इस मामले को लेकर शाहपुर जीएस पवार ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और तहसील कार्यालय जाकर इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।