लापरवाही से वाहन चलाने वाले आरोपी को छ: माह का कठोर कारावास

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैंसदेही ने लापरवाही से वाहन चला कर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रसून कुमार द्विवेदी द्वारा की गई।

    इस प्रकरण में आरोपी मनोज पिता शिवराम (34) निवासी झल्लार को सजा सुनाई गई है। फरियादी धर्मेंद्र ने थाना झल्लार में 8 मार्च 2015 को रिपोर्ट की थी कि वह ग्राम जीन से मोटर साइकिल से अपनी मां प्रमिला राठौर के साथ सातनेर जा रहा था।

    चिचोलाढाना में सामने की तरफ से ग्राम झलार का मनोज राठौर अपनी बिना नंबर की मोटर साइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया और मेरी मोटर साइकिल में टक्कर मार कर एक्सीडेंट कर दिया। जिससे मेरी मां के माथे, हाथ, पैर पर चोट आई है।

    फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया।

    इस पर न्यायालय द्वारा आरोपी मनोज को धारा 279, 338 भादंवि में 6 माह के कठोर कारावास एवं 1200 रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 3/181 मोटर व्हीकल अधिनियम में 500 रुपये में अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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