यूरिया का अवैध परिवहन: पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    यूरिया का अवैध परिवहन करने वाले आरोपियों के विरूद्ध उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी शाहपुर रामकुमार उइके द्वारा शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। शाहपुर के पास पुलिस चैकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन (एमपी 05/जी-6864) में कृभको कंपनी की यूरिया उर्वरक की 70 बोरियां पाई गई थी।

    उप संचालक कृषि केपी भगत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में उर्वरक परिवहनकर्ता बाबई के टाडा मोहल्ला निवासी आसिद खान द्वारा बताया गया कि होशंगाबाद गोदाम से जिला होशंगाबाद के ग्राम भटवाड़ा बाबई के कैलाश यादव एवं हरिशंकर यादव के नाम से 70 बोरी उर्वरक यूरिया क्रय की गई। उनके द्वारा यह उर्वरक ग्राम पाढर जिला बैतूल के पास भेजा जा रहा था। जांच के समय परिवहनकर्ता के पास पाढर बैतूल के श्री पवन राठौर के नाम से बिल नहीं पाया गया, जो कि अवैध परिवहन की श्रेणी में आता है।

    कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी शाहपुर रामकुमार उइके द्वारा जांच कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कंडिका 3/7 के तहत शाहपुर थाने में आसिद खान पिता हैदर खान, विक्की राजपूत न्यास मोहल्ला इटारसी, पवन राठौर पाढर, हरिशंकर यादव पिता करनसिंह यादव ग्राम भटवाड़ा, कैलाश यादव पिता शेरसिंह यादव ग्राम भटवाड़ा जिला होशंगाबाद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

    उप संचालक ने किसानों से की यह अपील
    उप संचालक कृषि ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे पंजीकृत आदान विक्रेताओं से उर्वरक निर्धारित मूल्य पर ही खरीदें। विक्रेता द्वारा अधिक मूल्य मांगे जाने पर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के कार्यालय के दूरभाष नंबर 07141-234327 पर सूचना दें। शासन द्वारा निर्धारित मूल्य यूरिया-267 रुपये, डीएपी 1200 रुपये, एनपीके 1470 रुपये है। इससे अधिक मूल्य पर कोई विक्रेता उर्वरक विक्रय करता है तो इसकी जानकारी उपरोक्त नंबर पर दे सकते हैं।

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