भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास मिश्रा पर 5 धाराओं में मामला दर्ज
बैतूल गंज भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास मिश्रा एवं एक अन्य के खिलाफ कोतवाली बैतूल थाना में 5 अलग-अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में विधायक निलय डागा द्वारा दायर याचिका पर न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध करने के आदेश दिए थे। कोतवाली टीआई रत्नाकर हिंगवे ने बताया कि विकास मिश्रा और विनय पवार के विरुद्ध फेसबुक कर माध्यम से सम्मान को ठेस पहुंचाने पर धारा 500, 469, 200, 203, 190 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इन धाराओं के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है।
यह था मामला… फर्जी आईडी से विधायक को कर रहे थे बदनाम, अब होगी एफआईआर
उल्लेखनीय है कि इस मामले में बैतूल विधायक निलय डागा ने अधिवक्ता अंशुल गर्ग के माध्यम से न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि विधायक निलय डागा के खिलाफ अनुज पंवार नाम की फेसबुक आईडी से अपमानजनक पोस्ट डाली जा रही थी। फर्जी आईडी बनाने के आरोप भी लगाए गए थे। न्यायालय ने याचिका की सुनवाई कर प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसी के परिपालन में पुलिस ने मंडल अध्यक्ष विकास मिश्रा और विनय पवार पर प्रकरण दर्ज किया गया है। टीआई श्री हिंगवे के मुताबिक इस मामले में जांच में पुलिस ने कुछ फर्जी आईडी बनाना नहीं पाया है। सम्मान को ठेस पहुंचाना जांच में पाया गया है। इसलिए उक्त धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।