फिर शुरू बंदिशों का दौर, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    कोविड महामारी की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस द्वारा बैतूल जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार समूचे जिले में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।
    🟤 समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पुल, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाए हैं।
    🟤 समस्त शासकीय सेवकों से कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लेने की अपेक्षा की गई है। समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे, जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
    🟤 समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें। ऐसे स्टाफ/कर्मियों/छात्र-छात्राएं, जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य/संचालक सुनिश्चित करें।
    🟤 समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा की गई है कि कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसिएशन/मॉल प्रबंधन/मेला आयोजक सुनिश्चित करें।
    🟤 समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पुल स्टाफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक होगा।
    कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
    🟤 अनुविभागीय मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं इन्सीडेंंट कमांडेंट द्वारा मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाए।
    इन सेवाओं पर नहीं कोई प्रतिबंध
    🟤 अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं नाइट कर्फ्यू के दौरान चालू रहेंगे।
    🟤 अंतर्राज्यीय तथा अंतर जिला यात्रियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन नाइट कर्फ्यू के दौरान निर्बाध जारी रहेगा।
    उल्लंघन पर होगी यह कार्यवाही
    आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा-188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका-10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा।

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