नियमों के उल्लंघन पर बैतूल के दो मेडिकल स्टोर्स के लायसेंस निलंबित
नियमों का उल्लंघन किया जाना पाए जाने पर जिले के 2 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए.के. तिवारी ने बताया कि नगर पालिका परिषद बैतूल के अधीन ट्रेचिंग ग्राउंड गौठाना बैतूल में खुले में मेडिकल वेस्ट पाए जाने एवं नियमानुसार डिस्पोज न किए जाने के उपरांत कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के निर्देशन में जांच कराई गई थी। सीएमएचओ डॉ. दीक्षित एवं ड्रग इंस्पेक्टर प्रवीण जॉन कुजूर द्वारा उक्त प्रकरण की जांच की गई।
मेसर्स लोखण्डे मेडिकल स्टोर थाना रोड़ टिकारी बैतूल एवं वंशिका मेडिकल स्टोर बैतूल बाजार द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया। उक्त दोनों मेडिकल स्टोर्स के लायसेंस को निलंबित किया गया है। सीएमएचओ ने बताया कि भविष्य में अगर किसी अन्य मेडिकल स्टोर द्वारा इस तरह की अनियमितता की जायेगी एवं एक्सपायरी डेट की दवाएं बिना नियम के डिस्पोज की जाएंगी तो इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।