नहीं दी समय सीमा में सेवा, सीएमओ सारणी पर पच्चीस सौ रुपए का जुर्माना
कलेक्टर अमन बीर सिंह बैंस ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय सीमा में अधिसूचित सेवाएं नहीं देने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी सारणी चंद्र कुमार मेश्राम पर पच्चीस सौ रुपए की शास्ति अधिरोपित की है। सारणी पाथाखेड़ा निवासी आवेदक बेबी बामनकर को समय सीमा में विवाह सहायता योजना का लाभ नहीं दिए जाने पर उक्त शास्ति की अधिरोपित की गई है। शास्ति की राशि प्रतिकर के रूप में आवेदक को प्रदान की जाएगी।