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दो साल से पेंडिंग थे 34 लीगल मामले, शाखा प्रभारी पर गिरी निलंबन की गाज
बैतूल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की लीगल शाखा में पिछले 2 सालों से 34 प्रकरण पेंडिंग पड़े थे। यह खुलासा सीएमएचओ डॉ. एके तिवारी द्वारा की गई समीक्षा में हुआ। यह गम्भीर लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने लीगल शाखा प्रभारी राजेश गुजनारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खास बात यह है कि सम्बंधित लिपिक की कार्यप्रणाली में 7-7 शोकॉज नोटिस देने पर भी कोई सुधार नहीं हो पाया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएमएचओ डॉ. तिवारी ने जब लीगल शाखा के प्रकरणों की समीक्षा की तो पाया कि 2 साल से 34 प्रकरण पेंडिंग पड़े हैं। शाखा प्रभारी और सहायक ग्रेड-3 राजेश गुजनारे को अग्रिम कार्यवाही हेतु बार-बार नस्तियां पेश करने एवं न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत करने मौखिक एवं लिखित निर्देश देने के बावजूद नस्तियां पेश नहीं की गईं। जारी निलंबन आदेश में शाखा प्रभारी पर यह आरोप भी है कि वे बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं। कार्यप्रणाली में सुधार कर लिए उन्हें पूर्व में 7 बार शोकॉज नोटिस भी दिए जा चुके हैं, जिनके जवाब समयावधि में उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए। यही कारण है कि पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता पाते हुए सीएमएचओ डॉ. तिवारी ने शाखा प्रभारी को मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आठनेर रहेगा।