भोपाल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चौथे दिन गुरुवार को सदन ने बड़ा फैसला ले लिया। अब पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया है। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा, जिस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई। इसके बाद इस संकल्प को पारित कर दिया गया है।
इसके पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण का मामला उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग तरह-तरह के आदेश जारी कर रहा है। यह उचित नहीं है। सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए।
इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इसके लिएजल्द ही सुनवाई की तारीख ली जाएगी। मिश्रा के इस बयान आने के बाद विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इसके बाद अध्यक्ष डॉ. गिरीश गौतम ने विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।
सीएम बोले- इतने बड़े वर्ग के बिना चुनाव कराना तर्कसंगत नहीं
सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, सरकार की प्रतिबद्धता है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो। हम सामान्य वर्ग एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ ही चुनाव कराना चाहते हैं। यही वजह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। सरकार ने आज ही सुनवाई के लिए आवेदन भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने बड़े वर्ग के बिना चुनाव कराना तर्कसंगत नहीं है।
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