एडीईओ समेत तीन पर एफआईआर, यह था इनका गुनाह
बैतूल। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वास्तविक हितग्राहियों के स्थान पर अपात्रों को आवास स्वीकृत कराए जाने की शिकायत जांच में सही पाए जाने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर जनपद पंचायत आठनेर सीईओ द्वारा ग्राम पंचायत रजोला के ग्राम रोजगार सहायक एवं जनपद पंचायत आठनेर के तत्कालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर व तत्कालीन सहायक विस्तार अधिकारी (एडीईओ) के विरूद्ध थाना आठनेर में प्रकरण दर्ज कराया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसुनवाई में रजोला के ग्रामवासियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वास्तविक पात्र हितग्राहियों के स्थान पर अपात्रों को आवास स्वीकृत कराए जाने की शिकायत की गई थी। जनपद द्वारा शिकायत की जांच करने पर 12 आवास के अपात्र हितग्राहियों को शासकीय धनराशि 12 लाख 96 हजार 868 रुपए का प्रदाय किया जाना पाया गया। शासकीय योजना में वित्तीय अनियमितता किए जाने पर जनपद पंचायत आठनेर के तत्कालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रवीण गायकवाड़, रजोला के तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक मेघराज सोलंकी एवं जनपद पंचायत आठनेर के तत्कालीन सहायक विकास विस्तार अधिकारी अमरलाल नागले दोषी पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रभारी खंड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत आठनेर द्वारा उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस थाना आठनेर में धारा 420 एवं 409 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है।