आरोपियों ने चुरा ली थी चौराहे पर खड़ी ट्रॉली, अब खाएंगे जेल की हवा

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैंसदेही ने आरोपी सोना उर्फ शंकर पिता रविंद्र निवासी नबापुर तथा आरोपी सोनू उर्फ राजेश पिता रामा निवासी मउठाना को चोरी के मामले में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 100-100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रसून कुमार द्विवेदी द्वारा की गई।
    प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी भगवंत देशमुख ने लिखित आवेदन पेश कर 30 जुलाई 2013 को थाना भैंसदेही में रिपोर्ट कराई कि उसके ट्रैक्टर की ट्राली 19 जुलाई 2013 को 8 बजे देशमुख चौराहे पर खड़ी की थी। सुबह देखा तब वहां पर मेरी ट्राली नहीं मिली। कोई अज्ञात चोर रात्रि में ट्राली चोर कर ले गया। उसके बाद से उसकी तलाश करते रहे परंतु कोई पता नहीं चला। फरियादी की इस सूचना पर थाना भैंसदेही में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। इस पर न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए 1-1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 100-100 के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

  • Related Articles

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *