Wheat Stock Limits : (नई दिल्ली)। भारत सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी व सट्टेबाजी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत 1 अप्रैल, 2024 से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं व प्रसंस्करणकर्ताओं को पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wheat/login) पर अगले आदेश तक प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं की अपनी स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी।
इसके साथ ही, सभी संबंधित वैधानिक संस्थाएं यह सुनिश्चित करना होगा कि पोर्टल पर स्टॉक की नियमित और उचित रूप से जानकारी प्रदान की जाए। इसके अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सभी श्रेणियों की संस्थाओं के लिए गेहूं स्टॉक की समयसीमा 31.03.2024 को समाप्त हो रही है। इसके बाद संस्थाओं को पोर्टल पर गेहूं स्टॉक की जानकारी देनी होगी।
चावल के लिए पहले से नियम
वहीं, सभी श्रेणियों की संस्थाओं की ओर से चावल स्टॉक की घोषणा करने से संबंधित निर्देश पहले से ही लागू है। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, वह खुद को पंजीकृत कर सकती है और प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं व चावल के स्टॉक की जानकारी प्रदान करना शुरू कर सकती है।
सभी के लिए जरूरी हुआ यह काम
अब सभी वैधानिक संस्थाओं को नियमित रूप से पोर्टल पर अपने गेहूं और चावल के स्टॉक की घोषणा करनी होगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में कीमतों को नियंत्रित करने और सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं व चावल की स्टॉक स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है।
- यह भी पढ़ें : Loksabha Chunav 2024 : शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया, चाक-चौबंद हुई सुरक्षा व्यवस्था, आम लोगों के लिए यह व्यवस्था
देश-दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.com
“बैतूल अपडेट” व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें 👇