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Traffic Rules: टू-व्हीलर चालक हो जाए सावधान, अब हेलमेट पहने होने पर भी कटेगा 2000 का चालान, यहां जानें पूरी डिटेल्स

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Traffic Rules: टू-व्हीलर चालक हो जाए सावधान, अब हेलमेट पहने होने पर भी कटेगा 2000 का चालान, यहां जानें पूरी डिटेल्स
Source: Credit – Social Media

Traffic Rules: हेलमेट नहीं पहनने वालों और हेलमेट सही से नहीं पहनने वालों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने हेलमेट पहना है उनक पर भी अब तगड़ा चालान हो रहा है। दरअसल, हेलमेट नहीं पहनना तो नियम तोड़ने में पहले से शामिल था, लेकिन अब हेलमेट सही से नहीं पहनना भी ट्रैफिक नियम में शामिल हो चुका है।

इतना ही नहीं, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 1000 से 2000 रुपए तक का चालान भी कर रही है। हालांकि, इस नियम को जानने के बाद भी कई लोग हेलमेट पहनते नहीं है। या फिर हेलमेट को पहन तो लेते हैं लेकिन उसे पहनने में भी गलतियां कर देते हैं। ऐसे में हम आपको हेलमेट को सही तरकी से पहनने का तरीका बता रहे हैं, ताकि आप सेफ रहें और चालान से बच सकें।

हेलमेट को किस तरह पहना जाए (Traffic Rules)

टू-व्हीलर चलाने या ऊपर पर बैठने से पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि एक्सीडेंट के वक्त आपके सिर पर कोई चोट नहीं आए। एक्सीडेंट के ज्यादतर केस में सिर पर चोट लगने की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में आप जब भी हेलमेट पहने तो इस बात का ध्यान रहे कि वो आपके सिर पर एकदम अच्छी तरह से फिक्स हो जाए।

हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप को लगाना नहीं भूलें। कई बार लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। वे स्ट्रिप नहीं लगाते। इतन ही नहीं, कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप का लॉक नहीं होता। या वो टूटी होती है। इन तमाम स्थिति में आपका चालान किया जा सकता है।

हेलमेट पर ISI मार्क होना चाहिए

अगर हेलमेट पर बीएसआई (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आईएसआई) नहीं है तो आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी बाइक-स्कूटर चलाते समय आपको केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पर Motor Vehicle Act के सेक्शन 194D MVA के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस फिलहाल लोगों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा रही है।

अब 2000 रूपए का चालान

भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है। जिसमें टू-व्‍हीलर चलाने वालों के हेलमेंट नहीं प‍हनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2000 रूपए तक का तत्‍काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन वह खुला हुआ है, तो इस पर 1,000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपने हेलमेट पहना है और सिर से बांधे रखने वाले पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है तो भी आप पर 1 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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