Tata AIA Fortune Guarantee Supreme Plan: आज के समय में बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। लोग लंबे समय के लिए निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर अचानक आने वाली जरूरतें, आयकर का दबाव और प्रीमियम का बोझ इस रास्ते को कठिन बना देता है। ऐसे में कई निवेशक बीच में ही अपनी सेविंग स्कीम बंद करने को मजबूर हो जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने एक नई योजना पेश की है, जो लंबे समय तक निवेश बनाए रखने में मदद कर सकती है। कंपनी की फॉर्च्यून गारंटी सुप्रीम स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार की गई है, जो सुरक्षित रिटर्न के साथ प्रीमियम के दबाव से राहत चाहते हैं।
महंगाई और लॉन्ग टर्म सेविंग की चुनौती
बीते कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और अन्य जरूरतें लोगों की आय का बड़ा हिस्सा खा जाती हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नियमित रूप से जारी रखना आसान नहीं होता। कई बार लोगों को अपनी पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ती है, जिससे न सिर्फ भविष्य की योजना बिगड़ती है, बल्कि निवेश का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता। टाटा AIA की नई स्कीम इन्हीं मुश्किल हालात को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है।
प्रीमियम ऑफसेट फीचर से बड़ी राहत
फॉर्च्यून गारंटी सुप्रीम योजना का सबसे खास पहलू इसका प्रीमियम ऑफसेट विकल्प है। इस फीचर के तहत 12 साल तक प्रीमियम देने वाली योजनाओं में ग्राहक को शुरुआती 6 साल ही अपनी जेब से भुगतान करना होता है। इसके बाद अगले 6 साल के प्रीमियम को कंपनी की ओर से मिलने वाले इनकम बेनिफिट के जरिए समायोजित किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो पहले कुछ वर्षों में मिलने वाली तय इनकम से आगे का प्रीमियम चुकाया जा सकता है। इससे ग्राहक पर लंबे समय तक भारी प्रीमियम देने का दबाव कम हो जाता है और पॉलिसी जारी रखने में आसानी होती है।
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निश्चित रिटर्न के साथ मिलेगी सुरक्षा
यह योजना सिर्फ सेविंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी शामिल है। कंपनी के अनुसार, इस स्कीम में ग्राहकों को 6 प्रतिशत से अधिक की आंतरिक प्रतिफल दर मिलने की संभावना है। चूंकि यह एक नॉन-लिंक्ड और नॉन-पार्टिसिपेटिंग योजना है, इसलिए इसका रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति को जीवन सुरक्षा मिलती है, जिससे किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहारा मिलता है।
धारा 80C के अंतर्गत कर छूट के योग्य
फॉर्च्यून गारंटी सुप्रीम योजना में निवेश करने पर टैक्स से जुड़ा लाभ भी मिलता है। पॉलिसी के तहत जमा किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत कर छूट के योग्य है। वहीं, पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर मिलने वाली मैच्योरिटी राशि या लाइफ कवर पर धारा 10(10D) के तहत टैक्स नहीं देना होता। इस तरह यह स्कीम सेविंग, सुरक्षा और टैक्स बचत तीनों का संतुलित विकल्प बनकर सामने आती है।
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