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Krishi Yantra Yojana MP: भारी भरकम सब्सिडी पर लेना हो कृषि यंत्र तो जल्द करें आवेदन, शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया

Krishi Yantra Yojana MP: कृषि उपकरणों से खेती जैसा मेहनती काम बेहद आसान हो जाता है। अब हर काम के लिए कई तरह के कृषि उपकरण आ चुके हैं। आसानी से खेती करने के लिए हर किसान चाहते हैं कि वे कृषि यंत्र ले लें, लेकिन इनकी अधिक कीमतों के कारण हर किसी के लिए यह संभव नहीं होता।

यही कारण है कि सरकार द्वारा किसानों को आसानी से कृषि यंत्र मुहैया कराने के लिए कृषि उपकरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कृषि उपकरण लेने के लिए किसानों को भारी भरकम सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के कारण किसान आसानी से कृषि यंत्र ले पाते हैं। वर्तमान में भी कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए किसानों से आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके लिए 11 मार्च 2025 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान (https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification) पोर्टल पर आवेदन किए जा सकते हैं।

कितना मिलता है किसानों को अनुदान

इस योजना के तहत, किसानों को मिलने वाली सब्सिडी अलग-अलग यंत्रों के लिए अलग-अलग दी जाती है। स्प्रिंकलर सेट के लिए, इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 12,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। ड्रिप सिस्टम के लिए, इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 40,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है।

इसी तरह मोबाइल रेनगन के लिए, इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। डीजल या विद्युत पंप के लिए, इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है।

अनुदान पाने इन शर्तों का पालन जरुरी

  • आवेदन के साथ, कृषक को बैंक खाते से डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करना होता है।
  • आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होनी चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदन निरस्त होने के बाद, अगले 6 महीनों तक आवेदन करने की पात्रता नहीं होती।

अभी इन यंत्रों के लिए मांगे आवेदन

वर्तमान में ट्रैक्टर चलित/शक्ति चलित कृषि उपकरणों के ऑनलाईन जिलेवार आवेदन 27 फरवरी 2025 से शुरू है। यह आवेदन 11 मार्च 2025 तक कर सकते है। इसके बाद 12 मार्च 2025 को लॉटरी सम्पादित की जायेगी। योजना के दिशा निर्देशानुसार चयनित हितग्राहियों को अनुदान की पात्रता रहेगी।

धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं

आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

किस यंत्र के लिए कितनी धरोहर राशि

योजना के तहत बैकहो/बैकहो लोडर (35 एचपी ट्रैक्टर चलित) हेतु 8000 रुपये, सब साइलर हेतु 7500 रुपये, स्टोन पिकर हेतु 7800 रुपये, रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर हेतु 6000 रुपये, पॉवर स्प्रेयर/बूम स्प्रेयर हेतु 5000 रुपये, लेजर लेण्ड लेवलर हेतु 6500 रुपये, फर्टिलाइजर ब्राडकसटर हेतु 5500 रुपये और पल्वेराइजर (3 एचपी तक) हेतु 7000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा।

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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