RTE Admission 2026-27: आरटीई के तहत निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन का मौका, 13 मार्च से शुरू होंगे आवेदन
RTE Admission 2026-27: 28 मार्च तक भरें फॉर्म, 2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी से होगा बच्चों का चयन

RTE Admission 2026-27: आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के परिवारों के लिए नए शैक्षणिक सत्र में बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने का अवसर खुलने जा रहा है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सत्र 2026-27 में नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया तय कर दी गई है। इच्छुक अभिभावक 13 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन 28 मार्च तक जमा होंगे
राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों की प्रवेशित कक्षाओं में मुफ्त सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च 2026 से शुरू होगी। अभिभावकों को 28 मार्च 2026 तक आवेदन जमा करना होगा। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए आरटीई पोर्टल (http://www.rteportal.mp.gov.in) पर फॉर्म और दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं। निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
लॉटरी से होगा बच्चों का चयन
आवेदनों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। जिन बच्चों को सीट आवंटित होगी, उनकी जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। चयन सूची पोर्टल पर भी देखी जा सकेगी।
कार्यक्रम की विस्तृत समय-सारिणी जारी
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने बताया कि पूरे कार्यक्रम की विस्तृत समय-सारिणी जारी कर दी गई है। जिला कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भेजे गए हैं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों और उपलब्ध सीटों की जानकारी 9 मार्च 2026 से पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।
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एक आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य
आवेदन करते समय पात्रता से जुड़ा कम से कम एक आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन जमा करने के बाद 13 से 28 मार्च के बीच त्रुटि सुधार का अवसर भी दिया जाएगा। 14 मार्च से 30 मार्च तक संबंधित संकुल केंद्र के विद्यालय में अधिकृत अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। जिस श्रेणी या निवास क्षेत्र के आधार पर आवेदन किया गया है, उसका मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहले ही सत्यापन होने से बाद में प्रवेश रद्द होने की स्थिति से बचा जा सकेगा।
कोई दिक्कत हो तो यहाँ करें संपर्क
यदि किसी अभिभावक को ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी आती है तो वे अपने विकासखंड के बीआरसी कार्यालय, जिला परियोजना कार्यालय, स्रोत केंद्र या जनशिक्षा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। खाली सीटों और पात्र स्कूलों की जानकारी भी इन्हीं माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है।
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प्रवेश के लिए यह न्यूनतम आयु
नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष और अधिकतम 4 वर्ष 6 माह तय की गई है। कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष 6 माह से कम होनी चाहिए। नर्सरी से केजी कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31 जुलाई 2026 की स्थिति में की जाएगी, जबकि कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2026 को आधार माना जाएगा।
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