rapist punished : दवाइयों की बिक्री के लिए ले गया साथ और जंगल में किया रेप, अब कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Betul News : विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी एक्ट) बैतूल ने पीड़िता के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को धारा 376 (1) भादंवि के अपराध में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में आरोपी संजय पिता दशरथ मलैया, 38 वर्ष, निवासी घोड़ाडोंगरी को सजा सुनाई गई है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशीकांत नागले के द्वारा पैरवी की गई।
विशेष लोक अभियोजक श्री नागले ने बताया कि पीड़िता बैतूल मे रहकर पढ़ाई करती है। अभियुक्त संजय विभिन्न स्थानों पर जाकर आयुर्वेदिक दवाइयों का विक्रय करता है। अभियुक्त संजय ने पीड़िता का पथरी का ईलाज किया था। उसी दौरान पीड़िता को अपने साथ आयुर्वेदिक दवाइयों का विक्रय करने और उसके बदले उसे वेतन देने की बात कही थी।
Read Also : खुशखबरी! धूम मचाने आ रही Royal Enfield की Super Meteor 650 बाइक, फीचर्स और लुक देख हो जाओगे फैन
उसके बाद पीड़िता अभियुक्त संजय के साथ जगह-जगह दवाइयां विक्रय करने जाती थी। घटना दिनांक 1 अगस्त 2021 को प्रात: 10 बजे के लगभग अभियुक्त पीड़िता के घर आया। उसने उससे दवाई विक्रय करने हेतु अपने साथ ग्राम फोंगरिया चलने को कहा। इस पर वह हमेशा की तरह अभियुक्त की मोटर साइकिल पर बैठकर गई।
दोपहर करीब 12-1 बजे पाढर एवं मलाजपुर के बीच ढोलिया जोड़ के पास अभियुक्त ने मोटर साइकिल रोककर सुनसान जगह देखकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इसके बाद उसे वहीं अकेला छोड़कर चला गया। पीड़िता रास्ते में आने-जाने वाले लोगों से मदद लेकर घर आई। उसने घटना के बारे मे अपनी मां को बताया।
फरियादी के द्वारा थाना कोतवाली बैतूल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दण्डित किया।



