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Rajendra Bharti Case: दतिया विधायक राजेंद्र भारती को एफडी घोटाले में 3 साल की सजा, विधायकी पर मंडरा रहा खतरा

Rajendra Bharti Case: Datia MLA Rajendra Bharti sentenced to 3 years in prison for FD scam, his MLA position in danger

Rajendra Bharti Case: दतिया विधायक राजेंद्र भारती को एफडी घोटाले में 3 साल की सजा, विधायकी पर मंडरा रहा खतरा
Rajendra Bharti Case: दतिया विधायक राजेंद्र भारती को एफडी घोटाले में 3 साल की सजा, विधायकी पर मंडरा रहा खतरा

Rajendra Bharti Case: दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लंबे समय से चल रहे एफडी धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई है, जिससे उनकी विधायकी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

गुरुवार सुनाया कोर्ट ने फैसला

गुरुवार को अदालत ने राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा सुनाई। हालांकि, सजा के तुरंत बाद उन्हें जमानत भी दे दी गई। कोर्ट ने उन्हें आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में दोषी पाया है। यह सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420, 467, 468 और 471 के तहत दी गई है। इसी मामले में बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी दोषी ठहराया गया है।

अलग-अलग धाराओं में सजा

अदालत ने अलग-अलग धाराओं में सजा निर्धारित की है। दो धाराओं में तीन-तीन साल और एक धारा में दो साल की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता पर खतरा उत्पन्न हो गया है। जानकारी के अनुसार उन्हें ऊपरी अदालत में अपील के लिए 60 दिन का समय मिलेगा।

विधायकी पर संकट के संकेत

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हाईकोर्ट से सजा पर रोक मिल जाती है, तो उनकी सदस्यता बच सकती है। फिलहाल स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर है।

एफडी से जुड़ा है पूरा मामला

यह मामला भूमि विकास बैंक में कराई गई एक फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ा है। आरोप है कि राजेंद्र भारती ने अपने अध्यक्ष रहते हुए अपनी मां सावित्री श्याम के नाम पर 10.50 लाख रुपये की एफडी कराई थी। यह जमा तीन साल की अवधि के लिए थी, जिस पर 13.50 प्रतिशत ब्याज मिलना तय था। बाद में इस एफडी की अवधि को बदलकर 15 साल कर दिया गया, जो नियमों के खिलाफ बताया गया।

बैंक कर्मचारी ने खोला राज

इस पूरे मामले का खुलासा बैंक कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने किया था। उन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। सुनवाई के दौरान दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर अदालत ने पाया कि एफडी की अवधि में बदलाव नियमों के विपरीत किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर हुआ था केस

कुछ समय पहले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। राजेंद्र भारती की याचिका पर केस को ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित किया गया था।

पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को शिकस्त

राजेंद्र भारती ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हराकर जीत हासिल की थी। अब इस फैसले के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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