Product Warranty : अब निर्माण की तारीख से मिलेगी फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसे उपकरणों की वारंटी और गारंटी

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Product Warranty : अब निर्माण की तारीख से मिलेगी फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसे उपकरणों की वारंटी और गारंटी
Product Warranty : अब निर्माण की तारीख से मिलेगी फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसे उपकरणों की वारंटी और गारंटी

Product Warranty : (नई दिल्ली)। घरों में उपयोग होने वाले रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों की वारंटी/गारंटी जल्द ही उनकी खरीदी तिथि से नहीं बल्कि उनके निर्माण की तारीख से मिल सकेगी। इससे उनके निर्माण से लेकर बिक्री तक के समय की भरपाई हो सकेगी, जिस बीच उनका उपयोग ही नहीं होता। बड़े घरेलू उपकरणों जिन्हें व्हाइट गुड्स भी कहा जाता है, को लेकर यह पहल भारत सरकार के उपभाक्ता मामले विभाग ने की है।

विभाग ने बड़े घरेलू उपकरण के निर्माताओं और विक्रेताओं से वारंटी या गारंटी नीति को संशोधित करने का आग्रह किया है। ताकि खरीद की तारीख के बजाय स्थापना (निर्माण) की तारीख से इसकी शुरुआत को दर्शाया जा सके।

उद्योग और खुदरा विक्रेता संघों एवं व्हाइट गुड्स के निर्माताओं के नाम एक पत्र में, उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन आदि जैसी व्हाइट गुड्स के निर्माताओं को वारंटी को संशोधित करने की सलाह दी है। उन्हें उपभोक्ताओं को व्हाइट गुड्स की बिक्री में गारंटी नीति, खरीद की तारीख के बजाय स्थापना की तारीख से इसकी शुरुआत को प्रतिबिंबित करने की सलाह दी गई है।

वारंटी की अवधि में आ जाती है कमी (Product Warranty)

व्हाइट गुड्स में आमतौर पर प्रशिक्षित तकनीशियनों द्वारा निर्माण किया जाता है, और जब तक वे परिसर में सही ढंग से स्थापित नहीं हो जाते, उपभोक्ता ऐसे सामानों का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। यह देखा गया है कि इस प्रैक्टिस से कुल वारंटी अवधि में कमी आती है। जिसका उपभोक्ता आमतौर पर उस समय से आनंद लेता है जब वह उत्पाद की स्थापना के बाद उसका उपयोग करता है। ई-कॉमर्स के माध्यम से की गई खरीदारी के मामले में यह समस्या और भी बढ़ जाती है, जहां उत्पाद की डिलीवरी में अतिरिक्त समय लगता है।

खरीदी से गारंटी-वारंटी बेहद अनुचित (Product Warranty)

जब उपभोक्ता उत्पाद का उपयोग करने में असमर्थ हों तो वारंटी या गारंटी अवधि शुरू करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक अनुचित व्यापार व्यवहार है और ऐसी शर्तों को लागू करने वाला अनुबंध जो उपभोक्ता के अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बनता है, अधिनियम के तहत एक अनुचित अनुबंध है।

प्रधानमंत्री ने दिया था इस ओर जोर (Product Warranty)

यह पत्र व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में आयोजित बिजनेस-20 (बी20) शिखर सम्मेलन भारत 2023 में जोर दिया था। शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री ने व्यवसायों से अपना ध्यान उपभोक्ता देखभाल पर केंद्रित करने का आह्वान किया, जिससे उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित कई मुद्दों का स्वत: समाधान हो सकेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक लाभदायक बाजार तभी कायम रह सकता है, जब उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन हो।

त्योहारी सीजन में बढ़ेगी खूब खरीदी (Product Warranty)

जैसे ही त्योहार का सीजन शुरू होगा, बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिसका मतलब है कि व्यवसायों के लिए व्यस्तता का समय। ऐसी अवधि में, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित उपभोक्ता देखभाल के संदेश को व्यवसायों द्वारा ध्यान में रखा जाए ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके और उन्हें त्योहारों के सीजन में खरीदारी के दौरान संरक्षण प्रदान किया जा सके।

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