Pradhan Mantri Awas Yojana Urban: पीएम आवास योजना से लाखों परिवारों को मिला पक्का घर, आप भी ऐसे उठाएँ लाभ

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban: केंद्र सरकार ने गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) शुरू की है। इस योजना का मकसद है कि हर जरूरतमंद परिवार को सिर पर छत मिले और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस योजना के तहत पक्के घर के साथ ही परिवार को सुरक्षा और आत्मविश्वास भी मिलता है।

मध्यप्रदेश में योजना की प्रगति

मध्यप्रदेश इस योजना के कार्यान्वयन में अग्रणी राज्यों में शामिल है। यहां अब तक 5 लाख 16 हजार से ज्यादा आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 31 हजार 861 घरों की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी जा चुकी है। राज्य सरकार लगातार तेजी से इन आवेदनों पर कार्रवाई कर रही है ताकि कोई भी पात्र परिवार बिना घर के न रहे।

हाल की उपलब्धि: गणेश चतुर्थी पर मिला तोहफा

गणेश चतुर्थी जैसे शुभ अवसर पर योजना ने हजारों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। इस मौके पर करीब 10 हजार परिवारों ने अपने नये घर में प्रवेश कर जीवन का नया अध्याय शुरू किया।

  • एएचपी घटक (Affordable Housing in Partnership) के अंतर्गत  अंतर्गत इंदौर, गुना, डिण्डोरी, भोपाल, मण्डला, मुरैना, राघौगढ़, विजयपुर, रामपुरबघेलान, सारनी, सतना, शिवपुरी, खरगौन, कटनी आदि शहरों में 717 परिवारों ने गृह प्रवेश किया।
  • बीएलसी घटक (Beneficiary Led Construction) के तहत लगभग 9 हजार परिवारों ने अपने स्वयं के पक्के घर में कदम रखा।

योजना के विभिन्न घटक

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी चार प्रमुख हिस्सों में संचालित हो रही है –

  • इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) – झुग्गियों में रहने वालों को उसी स्थान पर पक्का मकान मिल सके।
  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) – घर खरीदने या बनाने के लिए बैंक से लोन पर ब्याज सब्सिडी।
  • अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) – सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर कम लागत वाले मकान बनाते हैं।
  • बेनेफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन (BLC) – हितग्राही अपनी जमीन पर घर बना सकते हैं, सरकार मदद देती है।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों को मिलता है जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है। पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं –

  • परिवार की महिला मुखिया के नाम या सह-स्वामित्व में घर आवंटित होगा।
  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • परिवार की सालाना आय के आधार पर विभिन्न श्रेणियां –
  1. ईडब्ल्यूएस (EWS) – 3 लाख तक
  2. एलआईजी (LIG) – 3 से 6 लाख तक
  3. एमआईजी-I – 6 से 12 लाख तक
  4. एमआईजी-II – 12 से 18 लाख तक

आवेदन कैसे करें?

लोग आसानी से घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है –

  1. सबसे पहले www.pmay-urban.gov.in पर जाएं।
  2. “Citizen Assessment” विकल्प चुनें।
  3. आधार नंबर डालकर ऑनलाइन फॉर्म भरें।
  4. अपनी व्यक्तिगत जानकारी, परिवार की आय, निवास स्थान आदि का विवरण भरें।
  5. सबमिट करने के बाद एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिससे आगे ट्रैकिंग की जा सकेगी।

दस्तावेज़ कौन-कौन से लगेंगे?

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • यदि जमीन है तो उसकी रजिस्ट्री/पट्टा की प्रति

जनता के जीवन पर यह असर

योजना से लाभान्वित लोग बताते हैं कि पहले वे किराए के घर में असुरक्षा के साथ जीवन बिताते थे। अब उन्हें स्थायी मकान मिलने से बच्चों की पढ़ाई, परिवार की सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सब मजबूत हुई है। महिलाएं खास तौर पर कहती हैं कि घर उनके नाम पर होने से आत्मनिर्भरता और सम्मान की भावना बढ़ी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश में हर जरूरतमंद परिवार का पक्का घर का सपना सच होगा।

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