PM Kisan Maandhan Yojana: भारत में केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक किसानों का विशेष ध्यान रखती है। यही कारण है कि इन्हें खेती में सहयोग के लिए कई तरह से सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही किसानों को आर्थिक रूप से सहयोग करने पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही है।
यह योजना तो खासी लोकप्रिय हो चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योजना के अलावा भी किसानों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन भी सरकार देती है। इस योजना के बारे में अभी भी अधिकांश किसानों को जानकारी नहीं है। यह योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana)। जिसमें पात्र किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन दी जाती है।
PM Kisan Maandhan Yojana का कैसे मिलता है लाभ
इस योजना के तहत पात्र किसान 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद हर महीने 3000 रुपये की निश्चित पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अंशदान करना होता है। यह अंशदान किसान की उम्र के आधार पर तय होता है।
इसमें किसान जितना योगदान करते हैं, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी जमा करती है। उदाहरण के लिए अगर किसान 100 रुपये मासिक अंशदान करता है तो सरकार भी उतना ही पैसा उसमें जोड़ेगी।

PM Kisan Maandhan Yojana से स्थाई आय का भरोसा
लघु और सीमांत किसान कम आय के कारण भविष्य के लिए बचत नहीं कर पाते। ऐसे में वृद्धावस्था में आजीविका चलाना कठिन हो जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना उन्हें स्थायी आय का भरोसा देती है। यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक और अंशदायी है, यानी किसान चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है और उसके योगदान के आधार पर उसे पेंशन मिलेगी।
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कब हुई थी PM Kisan Maandhan Yojana की शुरूआत
इस योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। प्रधानमंत्री ने 12 सितंबर 2019 को इसका औपचारिक शुभारंभ किया था। उसके बाद से छोटे और सीमांत किसानों को इसमें जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है।
यह किसान ले सकते हैं लाभ
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य जमीन है, वे ही पात्र होंगे। योजना में शामिल होने के लिए उम्र सीमा भी तय की गई है। केवल 18 से 40 साल तक के किसान ही इसमें आवेदन कर सकते हैं।

PM Kisan Maandhan Yojana में पेंशन कब से शुरू होगी
इस योजना में शामिल होने वाले किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद से हर महीने पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। चूंकि इसमें अधिकतम प्रवेश आयु 40 वर्ष है, इसलिए योजना का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब किसान कम से कम 20 साल तक नियमित अंशदान करते रहेंगे।
PM Kisan Maandhan Yojana में अंशदान कितना करना होगा
इस योजना में हर किसान की उम्र के हिसाब से अंशदान की राशि अलग-अलग तय है। उदाहरण के लिए अगर कोई किसान 29 साल की उम्र में शामिल होता है तो उसे 100 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। इसी तरह कम उम्र वाले किसानों को कम और अधिक उम्र वालों को ज्यादा अंशदान करना होता है। यह रकम सीधा किसान के बैंक खाते से कटती रहती है।
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PM Kisan Maandhan Yojana में किसान ही नहीं पत्नी को भी पेंशन
इस योजना के कुछ खास प्रावधान भी हैं। जैसे यदि किसान की मृत्यु 60 साल के पहले हो जाती है तो उसकी पत्नी अंशदान जारी रख के योजना को लागू रख सकती है और पेंशन ले सकती है। ऐसा न करने पर वह ब्याज सहित जमा राशि वापस ले सकती है। वहीं यदि किसान की मृत्यु 60 साल के बाद होती है तो किसान की पत्नी को आधी पेंशन मिलती रहेगी।
PM Kisan Maandhan Yojana के आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करना बेहद आसान है। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर नामांकन करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना होता है। आवेदन के बाद किसान को एक यूनिक पेंशन नंबर मिलता है और उनका खाता भी इस योजना से लिंक कर दिया जाता है। इसी खाते से हर महीने अंशदान कटता है और 60 साल पूरे होने के बाद वहीं से पेंशन मिलने लगती है।
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