PM Awas Yojana: एमपी में अनोखा फरमान: शादी करने पर ही मिलेगा पीएम आवास का लाभ

PM Awas Yojana: मध्यप्रदेश में कब क्या अजब-गजब हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी ऐसा ही एक अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां एक दिव्यांग युवक के सामने पीएम आवास योजना का लाभ लेने अफसरों ने एक ऐसी शर्त रख दी, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो।

यह विचित्र मामला प्रदेश के गुना जिले की आरोन नगर परिषद का है। यहां योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांग युवक के सामने शर्त रख दी गई कि यदि वह तीन दिनों के भीतर शादी नहीं करता है, तो उसका आवास निरस्त कर दिया जाएगा। अधिकारियों का यह फरमान और शर्त सुनकर गरीब युवक यहां-वहां भटकने को मजबूर है।

नगर परिषद ने जारी किया नोटिस (PM Awas Yojana)

जानकारी के अनुसार आरोन कस्बे के वार्ड नंबर-15 निवासी पवन अहिरवार शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। उन्होंने पीएम आवास के लिए आवेदन किया था। पवन के मुताबिक इसके बाद नगर परिषद आरोन ने उन्हें एक नोटिस जारी किया। यह नोटिस देखकर वे हैरान-परेशान हो गए हैं।

आप अविवाहित पाए गए हैं… (PM Awas Yojana)

युवक को जारी नोटिस में साफ लिखा था कि आप अविवाहित पाए गए हैं। अत: मप्र शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल, पीएम आवास शहरी 2.0 की कंडिका 3.1.1 एवं 3.1.2 के अंतर्गत आपका आवेदन अपात्र की श्रेणी में आता है। तीन दिवस के भीतर प्रमाण प्रस्तुत करें।

तो क्या घर पाने का हक नहीं (PM Awas Yojana)

पवन का इस बारे में साफ कहना है कि इस अजीबोगरीब शर्त से वह मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी परिस्थितियों के कारण शादी नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे घर का हक ही न मिले। पवन ने इस नोटिस को लेकर कलेक्टर से शिकायत कर न्याय देने की गुहार लगाई है।

गाइडलाइन में नहीं ऐसा नियम (PM Awas Yojana)

इस संबंध में दिव्यांग युवक का सवाल है कि जब योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंदों को पक्का मकान देना है, तो अविवाहित होने पर पात्रता क्यों छीनी जा रही है? उन्होंने कहा कि योजना की गाइडलाइन में ऐसा कोई नियम नहीं है। यह अधिकारियों की साफ-साफ मनमानी है। (PM Awas Yojana)

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