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Nursing Ghotala MP : महंगी पड़ी अनियमितता, नर्सिंग काउसिंल की पूर्व रजिस्ट्रार सुनीता शिजू बर्खास्त

Nursing Ghotala MP : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा नर्सिंग संस्थाओं में अनियमितता के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके परिपालन में विभाग द्वारा सघन जाँच कर कड़ी कार्रवाई की जा रही हैं। इसी तारतम्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने श्रीमती सुनीता शिजू तत्कालीन रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिंल एवं वर्तमान स्टॉफ नर्स, चिकित्सा महाविद्यालय दतिया को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश किया है।

नर्सिंग काउंसिल में पदस्थी के दौरान विभिन्न अयोग्य नर्सिंग महाविद्यालयों को मान्यता देने की जाँच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर पदेन कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन न करने के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। श्रीमती शिजू मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल में रजिस्ट्रार, के पद पर 22 सितंबर 2021 से 24 अगस्त 2022 तक पदस्थ थीं।

रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल भोपाल के पद पर पदस्थ रहने के दौरान श्रीमती शिजू द्वारा नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता और पदीय कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं होना जाँच में पाया गया। अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा 20 जुलाई 2023 को आरोप पत्र तथा 04 अगस्त 2023 को अतिरिक्त अधिरोपित आरोप पत्र श्रीमती शिजू को जारी किया गया था। (Nursing Ghotala MP)

प्रकरण अत्यन्त गंभीर प्रवृति का होने के कारण कार्यालय अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल विभागीय जांच संस्थित की गई थी। जाँच में श्रीमती सुनीता शिजू द्वारा पदस्थी अवधि के दौरान की गई अनियमितताएँ अत्यंत अत्यंत गंभीर कदाचरण श्रेणी मे पायी गयीं। (Nursing Ghotala MP)

उक्त कृत्य के कारण प्रदेश में कई नर्सिंग संस्थाओं की गलत मान्यतायें जारी करने से प्रवेशरत छात्र-छात्राओं का भविष्य संकटपूर्ण हुआ तथा प्रदेश की नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था की छवि धूमिल हुई। उक्त के दृष्टिगत श्रीमती शिजू की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। (Nursing Ghotala MP)

छह निरीक्षणकर्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने बताया है कि नर्सिंग संस्थाओं के 6 निरीक्षणकर्ताओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि सत्र 2021-22 में कुल 10 नर्सिंग महाविद्यालयों को नियम विरूद्ध तरीके से सत्र 2021-22 हेतु मान्यता प्रदान की गई थी। जो कि बाद में विभिन्न कारणों से मापदण्डों के अनुरूप न होने से निरस्त की गई।

उक्त 10 नर्सिंग संस्थाओं में से 8 नर्सिंग संस्थाओं को निरीक्षणकर्ताओं की प्रतिकूल निरीक्षण रिपोर्ट के बावजूद तत्कालिक रजिस्ट्रार द्वारा मान्यता नियम, 2018 के विपरीत नियम विरूद्ध मान्यता प्रदान की गई। अनियमितता पर तत्कालिक रजिस्ट्रार को सेवा से बर्खास्त किया गया है।

अन्य 2 नर्सिंग संस्थाओं वैष्णवी कॉलेज इंदौर एवं आरडीएम नर्सिंग कॉलेज, उमरिया को निरीक्षणकर्ताओं की अनुकूल रिपोर्ट के आधार पर मान्यता प्रदान की गई। जो कि बाद में विभिन्न कारणों से मापदण्ड के अनुसार न होने से निरस्त की गई।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 व संशोधित नियम 2019, 2020, 2021 के अधीन मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा प्रदेश में स्थित नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय को मान्यता जारी करने की कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2018 से पूर्व मान्यता संबंधी कार्यवाही भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा संपादित की जाती थी। वर्ष 2018 के उपरांत मध्यप्रदेश नर्सेस कौंसिल भोपाल द्वारा मान्यता एवं मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा संबद्धता दिए जाने के नियम प्रभावी हुए।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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