NPS Vatsalya Scheme Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने वाले अभिभावकों और भविष्य की योजना बना रहे परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। पेंशन क्षेत्र की नियामक संस्था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बच्चों के लिए शुरू की गई NPS वात्सल्य योजना को और अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन बदलावों से न सिर्फ निवेश में लचीलापन आएगा, बल्कि जरूरत के समय आंशिक निकासी और बेहतर रिटर्न की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
PFRDA ने लिया यह महत्वपूर्ण फैसला
PFRDA ने NPS वात्सल्य योजना के नियमों की समीक्षा के बाद कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि माता-पिता और अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा, इलाज और अन्य आवश्यकताओं के लिए निवेशित राशि तक सीमित लेकिन आसान पहुंच मिल सके। साथ ही, लंबे समय में बच्चों के लिए मजबूत पेंशन फंड तैयार हो सके।
तीन साल बाद कर सकेंगे आंशिक निकासी
नए नियमों के अनुसार, NPS वात्सल्य खाता खोलने के तीन साल पूरे होने के बाद आंशिक निकासी की सुविधा दी गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, शिक्षा, गंभीर चिकित्सा उपचार और निर्धारित विकलांगता जैसी जरूरतों के लिए स्वयं के योगदान का अधिकतम 25 प्रतिशत तक निकाला जा सकेगा। यह सुविधा उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्हें अचानक बड़े खर्चों का सामना करना पड़ता है।
निकासी की संख्या और उम्र से जुड़े नियम
PFRDA ने यह भी स्पष्ट किया है कि आंशिक निकासी की संख्या को लेकर नए प्रावधान लागू किए गए हैं। अब 18 वर्ष की आयु से पहले दो बार और 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच दो बार निकासी की जा सकती है। पहले के नियमों में 18 वर्ष की उम्र तक अधिकतम तीन बार निकासी की अनुमति थी। नए ढांचे में निकासी की प्रक्रिया को उम्र के हिसाब से संतुलित किया गया है, ताकि फंड पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
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एकमुश्त राशि निकालने का भी ऑप्शन
खाते के परिपक्व होने पर निवेशकों के पास दो विकल्प होंगे। वे चाहें तो NPS टियर-1 खाते में राशि को स्थानांतरित कर सकते हैं या कुल जमा राशि का 80 प्रतिशत तक एक साथ निकाल सकते हैं। शेष कम से कम 20 प्रतिशत राशि से पेंशन के लिए एन्युटी खरीदना अनिवार्य होगा। हालांकि, अगर खाते में कुल जमा रकम 8 लाख रुपये से कम है, तो पूरी राशि एकमुश्त निकालने की सुविधा भी दी गई है।
पूंजी निवेश के नियमों में बदलाव
नए दिशा-निर्देशों के तहत NPS वात्सल्य योजना में निवेश की गई राशि का अधिकतम 75 प्रतिशत हिस्सा इक्विटी यानी शेयर बाजार में लगाया जा सकेगा। इससे लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ेगी। पारंपरिक पेंशन योजनाओं की तुलना में यह बदलाव बच्चों के भविष्य के लिए अधिक मजबूत फंड तैयार करने में सहायक माना जा रहा है।
NPS वात्सल्य योजना क्या है
NPS वात्सल्य एक सरकारी पेंशन योजना है, जिसे विशेष रूप से नाबालिग बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इसमें माता-पिता या कानूनी अभिभावक बच्चे के नाम पर खाता खोलकर नियमित निवेश कर सकते हैं। यह योजना बजट 2024-25 में घोषित की गई थी और 18 सितंबर 2024 को आधिकारिक रूप से शुरू हुई। बच्चे के 18 वर्ष की उम्र तक खाता इसी स्वरूप में चलता है, जिसके बाद आगे के विकल्प चुनने की सुविधा दी जाती है। नए नियमों के साथ यह योजना अब पहले से ज्यादा लचीली और परिवारों के लिए फायदेमंद बन गई है।
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