मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या कम करने और युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के उद्देश्य से कई योजनाएँ शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MP Self Employment Scheme)। इस योजना के तहत युवाओं को अपना खुद का बिजनेस या स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
अगर आप नौकरी की तलाश में थक चुके हैं या खुद का काम शुरू करने का सपना देखते हैं, तो यह योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। इसके जरिए आप बैंक से कम ब्याज पर लोन लेकर अपनी पसंद का कारोबार शुरू कर सकते हैं।
MP Self Employment Scheme की शुरुआत कब और क्यों
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MP Self Employment Scheme) की शुरुआत 1 अगस्त 2014 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था– युवाओं को रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकने से बचाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
वर्ष 2017 में सरकार ने इस योजना में संशोधन किया ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। योजना के अंतर्गत युवाओं को 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
MP Self Employment Scheme का मुख्य उद्देश्य
- बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME sector) को बढ़ावा देना।
- सेवा, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करना।
- युवाओं को सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना।
MP Self Employment Scheme के लिए पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ हर किसी को नहीं मिलता। सरकार ने इसके लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की हैं –
- आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक ने पहले किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो।
- न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता के पास अपना बिजनेस प्लान होना चाहिए, ताकि बैंक को यह भरोसा हो कि लोन का सही उपयोग होगा।
MP Self Employment Scheme से मिलने वाले लाभ
MP Self Employment Scheme युवाओं को कई तरह की मदद प्रदान करती है –
- लोन की राशि: 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक।
- मार्जिन मनी सहायता: सामान्य वर्ग के लोगों को परियोजना लागत का 15% तक (अधिकतम 1 लाख रुपये) मदद।
- विशेष लाभ: भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को अतिरिक्त 20% सहायता या अधिकतम 1 लाख रुपये की मदद।
- ब्याज सब्सिडी: सामान्य श्रेणी को 5% तक और महिलाओं को 7% तक ब्याज में छूट।
- प्रशिक्षण सुविधा: व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाती है।
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MP Self Employment Scheme के लिए कैसे करें आवेदन?
MP Self Employment Scheme के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है।
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा और बिजनेस प्लान की डिटेल्स होंगी।
- आवश्यक दस्तावेज जैसे – पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बिजनेस प्लान संलग्न करने होंगे।
- आवेदन की जांच के बाद बैंक से लोन स्वीकृत किया जाएगा।
MP Self Employment Scheme में किन व्यवसायों के लिए मिलेगा लाभ
यह योजना किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आप चाहे तो –
- किराना या रिटेल शॉप खोल सकते हैं,
- सर्विस सेंटर शुरू कर सकते हैं,
- ट्रैक्टर-ट्रॉली खरीदकर कृषि कार्यों में लगा सकते हैं,
- साइबर कैफे या कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चला सकते हैं,
- या फिर कोई भी छोटा-मोटा उद्योग शुरू कर सकते हैं।
कुल मिलकर आपकी कल्पना और मेहनत ही तय करेगी कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं।
MP Self Employment Scheme युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
आजकल कई युवा सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं और सालों तक बेरोजगार रहते हैं। जबकि MP Self Employment Scheme उन्हें यह मौका देती है कि वे खुद का मालिक बनें। एक बार कारोबार शुरू करने के बाद धीरे-धीरे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
MP Self Employment Scheme का यह असर
पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के जरिए हजारों युवाओं ने अपना व्यवसाय शुरू किया है। कहीं पर किराना की दुकान खुली, तो कहीं साइबर कैफे। कई युवाओं ने ट्रांसपोर्ट और कृषि उपकरणों में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाना शुरू किया है। अगर आप भी मध्यप्रदेश के निवासी हैं और बेरोजगारी से परेशान हैं, तो MP Self Employment Scheme आपके लिए उम्मीद की नई किरण है। थोड़ी सी हिम्मत और सही प्लानिंग के साथ आप सरकार की मदद से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं।
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