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MP OBC Reservation Case: एमपी OBC आरक्षण केस में बड़ा मोड़: 16 अप्रैल से फाइनल सुनवाई, जल्द आ सकता है फैसला

MP OBC Reservation Case: Major turning point in MP OBC reservation case: Final hearing from April 16, decision likely soon

MP OBC Reservation Case: एमपी OBC आरक्षण केस में बड़ा मोड़: 16 अप्रैल से फाइनल सुनवाई, जल्द आ सकता है फैसला
MP OBC Reservation Case: एमपी OBC आरक्षण केस में बड़ा मोड़: 16 अप्रैल से फाइनल सुनवाई, जल्द आ सकता है फैसला

MP OBC Reservation Case: मध्यप्रदेश में लंबे समय से चल रहे OBC आरक्षण विवाद में अब तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले को प्राथमिकता देने का फैसला किया है, जिससे जल्द ही अंतिम निर्णय आने की उम्मीद बढ़ गई है।

मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर जारी विवाद एक बार फिर चर्चा में है। यह मामला पिछले कई वर्षों से अदालत में लंबित है और इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी लगातार होती रही है। अब इस केस में एक अहम मोड़ आया है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि फैसला ज्यादा समय तक नहीं टलेगा।

16 अप्रैल से अंतिम सुनवाई शुरू

जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रही डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने कहा कि लंबे समय से लंबित इस मामले की सुनवाई में अब तेजी लाई जाएगी और 16 अप्रैल से अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी।

अब नहीं होगी अनावश्यक देरी

सुनवाई के दौरान सामान्य वर्ग की ओर से पेश पक्ष ने अदालत को बताया कि यह मामला करीब छह साल से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद इसे सूचीबद्ध करने में ही काफी समय लग गया। इस पर अदालत ने सहमति जताते हुए कहा कि अब इस मामले में अनावश्यक देरी नहीं होने दी जाएगी और तय समयसीमा के भीतर सुनवाई पूरी की जाएगी।

2 अप्रैल तक जवाब पेश करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे 2 अप्रैल तक अपना जवाब प्रस्तुत करें। साथ ही रजिस्ट्रार को यह भी कहा गया है कि जो मामले सुप्रीम कोर्ट से स्थानांतरित नहीं हुए हैं, उन्हें भी 2 अप्रैल को सूचीबद्ध किया जाए ताकि सुनवाई में कोई बाधा न आए।

जल्द फैसला आने की संभावना

गौरतलब है कि प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण का फैसला पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार के दौरान लिया गया था। इस निर्णय को अदालत में चुनौती दी गई, जिसके बाद से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब हाईकोर्ट के ताजा निर्देशों के बाद इस बहुचर्चित मामले में जल्द फैसला आने की संभावना मजबूत हो गई है।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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