MP Guest Teachers E-Attendance Rule: MP में बड़ा फैसला: 7 दिन ई-अटेंडेंस नहीं तो जाएगी नौकरी, 70 हजार अतिथि शिक्षक होंगे प्रभावित
MP Guest Teachers E-Attendance Rule: लोक शिक्षण संचालनालय के सख्त निर्देश से प्रदेशभर के Guest Teachers में हलचल, संगठनों ने जताई आपत्ति

MP Guest Teachers E-Attendance Rule: मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई अतिथि शिक्षक लगातार सात दिन तक ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। इस फैसले से करीब 70 हजार अतिथि शिक्षक प्रभावित होंगे।
ई-अटेंडेंस को लेकर नई सख्ती
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जहां नियमित शिक्षकों की कमी है, वहां पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इन शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। ई-अटेंडेंस के आधार पर ही उनका मानदेय जारी होता है। विभाग का कहना है कि तकनीकी दिक्कत, नेटवर्क समस्या या अन्य कारणों का हवाला देकर कई शिक्षक उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे थे। इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। नए आदेश के तहत सात दिन तक लगातार उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा सकती है।
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शिक्षक संगठनों ने जताई आपत्ति
इस निर्णय के बाद अतिथि शिक्षक संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश सचिव रविकांत गुप्ता ने इस आदेश को कठोर बताया है। उनका कहना है कि जानबूझकर अनुपस्थित रहने वालों पर कार्रवाई ठीक है, लेकिन बीमारी, दुर्घटना या अन्य आकस्मिक कारणों से गैरहाजिर रहने वाले शिक्षकों के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है।
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आदेश में संशोधन की उठी मांग
संगठन की ओर से मांग की गई है कि आदेश में कारण बताओ नोटिस जैसी व्यवस्था जोड़ी जाए, ताकि वास्तविक परिस्थितियों पर विचार किया जा सके। यदि विभाग ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो अतिथि शिक्षकों ने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अब सबकी नजर विभाग के अगले कदम पर टिकी है।
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