MP employees new rules 2026: एमपी में कर्मचारियों के लिए नए साल से नई व्यवस्था, छुट्टी से लेकर इलाज तक बड़े बदलाव
MP employees new rules 2026: मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के लिए साल 2026 से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। उनकी सेवा शर्तों और सुविधाओं में कई परिवर्तन होने जा रहे हैं। इन बदलावों में भर्ती प्रक्रिया, उपचार व्यवस्था, अवकाश नियम और पेंशन प्रावधान शामिल हैं। इन सुधारों से कर्मचारियों को न केवल बेहतर सुविधाएं मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली भी सरल और प्रभावी बन सकेगी।
भर्ती के लिए नई होगी व्यवस्था
राज्य सरकार ने आने वाले तीन वर्षों में ढाई लाख से अधिक पदों को भरने का लक्ष्य तय किया है। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल और राज्य लोक सेवा आयोग साल भर अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित करते रहे हैं। केवल चयन मंडल ही 20 से अधिक परीक्षाएं कराता है, जिससे समय और संसाधनों की अधिक खपत होती है। इस कारण से सरकार ने भर्ती प्रणाली में बदलाव करने का निर्णय लिया है।
इस तरह से की जाएगी अब भर्ती
नई व्यवस्था में साल भर में केवल पांच से छह समूह परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं से एक संयुक्त प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। इसके आधार पर संबंधित विभाग नियुक्तियां करेंगे। इस बदलाव से न केवल समय की बचत होगी बल्कि चयन प्रक्रिया भी पारदर्शी और तेज बनेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है और मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की दो बैठकें हो चुकी हैं।

कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के तहत प्रदेश सरकार कर्मचारियों को आयुष्मान जैसी सुविधा देने जा रही है। वर्तमान में कर्मचारियों को इलाज के लिए पहले खर्च करना पड़ता है और बाद में प्रतिपूर्ति का दावा करना होता है। अब सरकार ऐसी व्यवस्था लाने जा रही है जिसमें कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
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इतनी राशि तक इलाज की सुविधा
सामान्य बीमारियों के लिए पांच लाख रुपये और गंभीर बीमारियों के लिए दस लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में कर्मचारियों को अंशदान करना होगा, जो उनके वेतन से काटा जाएगा। अंशदान की राशि तय करने का काम अभी बाकी है। इस योजना का लाभ पेंशनधारियों तक भी पहुंचाने की तैयारी है।

अवकाश की व्यवस्था भी बदलेगी
फिलहाल प्रदेश में कर्मचारियों को साल भर में तीन ऐच्छिक अवकाश दिए जाते हैं। इसके अलावा सरकार ने सामाजिक, धार्मिक और अन्य कारणों से 53 ऐच्छिक अवकाश चिन्हित किए हैं, जिन्हें जिले की परिस्थितियों के अनुसार कलेक्टर घोषित करते हैं। अब सरकार ने सार्वजनिक, सामान्य और ऐच्छिक अवकाशों की पूरी प्रणाली की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।
चार विभागों की समिति का गठन
इसके लिए सामान्य प्रशासन, गृह, वित्त और राजस्व विभाग की समिति गठित की गई है। यह समिति सभी पक्षों से चर्चा कर नए सुझाव देगी। इसके साथ ही यह भी विचार किया जा रहा है कि कोरोना काल में लागू की गई सप्ताह में पांच दिन कार्यालय खोलने की व्यवस्था को आगे भी जारी रखा जाए या पहले जैसी व्यवस्था वापस लाई जाए।
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तीसरी संतान पर सेवा से बाहर का प्रावधान
समिति द्वारा सेवा आचरण नियमों की समीक्षा भी की जा रही है। इसमें यह प्रस्ताव है कि नौकरी ज्वाइन करने के बाद यदि किसी कर्मचारी की तीसरी संतान होती है तो उसे सेवा से बाहर कर दिया जाए। सरकार का मानना है कि इस नियम से परिवार नियोजन को बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभाई जा सकेंगी।
केंद्र सरकार जैसे होंगे पेंशन के नियम
राज्य सरकार ने पेंशन नियमों में भी व्यापक परिवर्तन करने की योजना बनाई है। भारत सरकार ने वर्ष 2011 में यह व्यवस्था लागू की थी कि 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित बेटी, विधवा या परित्यक्ता बेटी पेंशन पाने की पात्र होगी। अब यही नियम मध्यप्रदेश में भी लागू किए जा रहे हैं।
अविवाहित पुत्री को कब तक पेंशन
इस व्यवस्था में अविवाहित पुत्री की शादी होने तक उसे परिवार पेंशन मिलती रहेगी, भले ही उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक क्यों न हो। वहीं विधवा और परित्यक्ता बेटी को आजीवन परिवार पेंशन का अधिकार रहेगा। जीपी सिंघल की अध्यक्षता वाले कर्मचारी आयोग ने भी इन बदलावों की अनुशंसा की है और वित्त विभाग द्वारा गठित समिति इसे अंतिम रूप दे रही है।
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