MP Bijli Samadhan Yojana 2025-26: 31 मार्च तक बढ़ाई गई समाधान योजना, बकायेदारों की लगी लॉटरी, अभी तक हुए 285 करोड़ माफ
MP Bijli Samadhan Yojana 2025-26: मध्यप्रदेश सरकार ने बढ़ाई समाधान योजना 2025-26 की अंतिम तिथि, लाखों उपभोक्ताओं को मिला बड़ा फायदा

MP Bijli Samadhan Yojana 2025-26: बिजली बिल के बढ़ते बकाया और सरचार्ज से परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मध्यप्रदेश सरकार ने समाधान योजना 2025-26 के दूसरे और अंतिम चरण की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। अब वे उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे, जो पहले तय समय सीमा तक पंजीयन नहीं करा पाए थे।
योजना की अवधि में की बढ़ोतरी
सरकार ने पहले इस योजना की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तय की थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। समाधान योजना की शुरुआत पिछले वर्ष 3 नवम्बर को की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसे बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना है जिन पर तीन माह से अधिक समय से बकाया राशि लंबित है। योजना के तहत एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में अधिकतम 90 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने अपील की है कि पात्र उपभोक्ता निर्धारित समय के भीतर पंजीयन कराकर बकाया राशि जमा करें और सरचार्ज माफी का लाभ उठाएं।
अब तक इतने उपभोक्ताओं को फायदा
28 फरवरी तक प्रदेश भर में 21 लाख 67 हजार उपभोक्ता इस योजना से जुड़ चुके हैं। इस अवधि में कुल 1043 करोड़ 53 लाख रुपये की वसूली हुई है, जबकि 388 करोड़ 77 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 6 लाख 38 हजार उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया। यहां 616 करोड़ 42 लाख रुपये से अधिक की मूल राशि जमा हुई और 285 करोड़ 39 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया।
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 8 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया। यहां 222 करोड़ 82 लाख रुपये जमा हुए और 73 करोड़ 7 लाख रुपये की सरचार्ज राशि में छूट दी गई। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 7 लाख 29 हजार उपभोक्ता योजना से जुड़े। इस क्षेत्र में 204 करोड़ 29 लाख रुपये की वसूली हुई तथा 30 करोड़ 31 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया।
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उपभोक्ताओं को ऐसे मिल रही राहत
कई उपभोक्ता ऐसे थे जो सरचार्ज बढ़ने के कारण मूल बकाया जमा नहीं कर पा रहे थे। इस योजना से उन्हें बड़ी राहत मिली है। एकमुश्त भुगतान करने पर 70 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट मिल रही है, जबकि किस्तों में भुगतान करने पर 50 से 60 प्रतिशत तक की राहत दी जा रही है। इससे बकाया राशि चुकाने का बोझ कम हुआ है।
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इस तरह ले सकते हैं योजना का लाभ
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को संबंधित विद्युत वितरण कंपनी के पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। पंजीयन के समय श्रेणी के अनुसार निर्धारित राशि जमा करनी होगी। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को कुल बकाया का 10 प्रतिशत जमा कर पंजीयन कराना होगा। गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए यह राशि 25 प्रतिशत तय की गई है।
योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा उपभोक्ता अपने नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह अवसर सीमित समय के लिए है, इसलिए पात्र उपभोक्ता जल्द से जल्द योजना में शामिल होकर राहत का लाभ लें।
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