Madhya Pradesh Government Action: मध्यप्रदेश सरकार ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रशासनिक जवाबदेही और जनसेवा में लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाया है। लोक निर्माण विभाग के औचक निरीक्षण अभियान से लेकर उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की गई है। इसके तहत जॉइंट डायरेक्टर और वार्ड इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। वहीं 3 ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड किये गए हैं। कंसल्टेंट पर भी कार्यवाही की गाज गिरेगी।
गुणवत्ता सुधारने प्रदेश भर में औचक निरीक्षण
लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बेहतर बनाने और जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से औचक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में विदिशा, मण्डला, भिंड, खरगोन, सतना, मंदसौर और दमोह जिलों में एक साथ व्यापक निरीक्षण किया गया। इसके लिए मुख्य अभियंताओं के सात दल बनाए गए, जिन्होंने रेंडम तरीके से कुल 35 निर्माण कार्यों का मौके पर जाकर परीक्षण किया।
इन निरीक्षणों में 21 कार्य लोक निर्माण विभाग के सड़क और पुल से जुड़े थे, जबकि 5 भवन निर्माण कार्य पीआईयू के अंतर्गत, 4 कार्य मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, 2 कार्य मध्यप्रदेश भवन विकास निगम और 3 कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित पाए गए। निरीक्षण के बाद तैयार प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। बैठक में प्रमुख अभियंता के.पी.एस. राणा सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन मौजूद रहे।
खराब कार्यों पर की कड़ी कार्रवाई
समीक्षा के दौरान जिन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई, उन पर सख्त रुख अपनाया गया। दमोह जिले में लोक निर्माण विभाग भवन अंतर्गत सरकारी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल पटेरा के निर्माण में गंभीर खामियां सामने आने पर संबंधित ठेकेदार मेसर्स त्रिशूल कंस्ट्रक्शन भोपाल को कालीसूची में डालने के निर्देश दिए गए।
इसी तरह मंदसौर जिले में मध्यप्रदेश भवन विकास निगम द्वारा बनाए जा रहे धुन्धरका कंपोजिट तहसील कार्यालय भवन में गंभीर तकनीकी कमियां पाई गईं। इस मामले में ठेकेदार मेसर्स रामचन्द्र छोटेलाल एंड कंपनी को कालीसूची में डालने और कंसल्टेंट आईक्यूटी प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मंदसौर–प्रतापगढ़ सड़क की खराब स्थिति को लेकर भी ठेकेदार मेसर्स शुक्ला ग्लोबल डेवलपर्स भोपाल पर कालीसूची की कार्रवाई के आदेश हुए। वहीं 18 अन्य कार्यों में सुधार के निर्देश दिए गए, जबकि दमोह जिले के तारादेही–पोंडी–चांदना मार्ग का कार्य बेहतर पाए जाने पर अधिकारियों और ठेकेदार की सराहना की गई।
सुधार और शिकायतों के निराकरण के निर्देश
बैठक में यह भी कहा गया कि निरीक्षण प्रतिवेदनों में दी गई सभी सिफारिशों का समय पर पालन किया जाए। सीएम हेल्पलाइन और लोकपथ ऐप पर दर्ज शिकायतों का तय समय-सीमा में निराकरण कर शिकायतकर्ताओं को जानकारी दी जाए। साथ ही सड़क सुरक्षा, ब्लैक स्पॉट सुधार, रोड मार्किंग, पेंटिंग और सड़कों व पुलियों के संधारण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए।
महँगी पड़ी उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी
एक दूसरे मामले में नगरीय विकास एवं आवास विभाग में उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना के मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। आयुक्त संकेत भोंडवे ने नर्मदापुरम संभाग में पदस्थ संयुक्त संचालक राधेश्याम मण्डलोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए।
यह कार्रवाई रिट याचिका क्रमांक 23618/2025 में समय-सीमा के भीतर विभागीय जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण की गई। निलंबन अवधि में श्री मण्डलोई का मुख्यालय भोपाल स्थित संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास तय किया गया है। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि न्यायालयीन आदेशों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शिकायत पर मंत्री विश्वास सारंग का एक्शन
एक अन्य मामले में भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने वार्ड क्रमांक 71 का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड कार्यालय में प्रभारी अधिकारी अनुपस्थित मिले, जिससे पेंशन संबंधी कामों के लिए आए नागरिकों को परेशानी हुई।
मंत्री के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त ने वार्ड प्रभारी अमितोज सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मंत्री सारंग ने कहा कि जनसेवा में लापरवाही किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी और भविष्य में भी ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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