Hatya Ke Aaropi Ko Saja : बड़े भाई की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा
Punishment for murder accused: Life imprisonment and fine to the accused who murdered elder brother

▪️राकेश अग्रवाल, मुलताई
Hatya Ke Aaropi Ko Saja : द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुलताई ने भाई की हत्या करने वाले आरोपी भाई को आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए के दंड से दंडित किया है।
सरकारी अधिवक्ता राजेश साबले ने बताया कि साईंखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बिरुल बाजार में 27 जून 2022 को रात करीब 10 बजे आरोपी कमलेश पिता गोविंद का बड़ा भाई बुधराव गांव से शराब पीकर घर आया था।
उस समय कमलेश घर पर ही था। मृतक बुधराव ने आरोपी कमलेश को बोला कि घर से निकल जाए। उसे जमीन जायदाद नहीं मिलेगी और वह कमलेश के साथ झगड़ा करने लगा। उनका खाना खाने को लेकर झगड़ा हुआ। (Hatya Ke Aaropi Ko Saja)
आरोपी कमलेश ने बुधराव को झगड़ा करने से मना किया तो बुधराव ने कमलेश को पेट पर मुक्का मार दिया और घर के अंदर पलंग पेटी पर बैठ गया। आरोपी कमलेश को बुधराव पर गुस्सा आया और उसने घर में रखी लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी निकालकर बुधराव के चेहरे, सर पर कुल्हाड़ी से कई बार हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। (Hatya Ke Aaropi Ko Saja)
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मामला मुलताई के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी कम्मू उर्फ कमलेश को दोषी पाते हुये धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 2000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। (Hatya Ke Aaropi Ko Saja)



