GST New Rules: अब जीएसटी डेटा चोरी कर धोखाधड़ी करना आसान नहीं होगा। 1 अप्रैल से जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) का नियम सभी रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए अनिवार्य होने जा रहा है।1 अप्रैल से लागू होने वाले MFA के तहत अब कोई भी व्यक्ति बिना OTP (वन टाइम पासवर्ड) के लॉगिन नहीं कर पाएगा। इससे जीएसटी डेटा चोरी और धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगेगी।
जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करें फोन नंबर
अगर आप जीएसटी पोर्टल पर पंजीकृत हैं तो यह ज़रूरी है कि आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लें। क्योंकि अब से लॉगिन करने के लिए OTP अनिवार्य होगा। अगर आपका नंबर अपडेट नहीं होगा तो OTP नहीं मिलेगा और लॉगिन करने में दिक्कत होगी। इसलिए मार्च महीने में ही अपना नंबर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
1 अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए अनिवार्य
शुरुआत में MFA को 1 जनवरी से 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए लागू किया गया था। इसके बाद 1 फरवरी से 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वालों के लिए अनिवार्य किया गया। अब 1 अप्रैल से यह सभी जीएसटी रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए अनिवार्य हो जाएगा।
ई-वे बिल के नियमों में भी बदलाव
1 अप्रैल से ई-वे बिल से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहे हैं। जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 10 करोड़ या उससे अधिक है, उन्हें अब 30 दिनों के अंदर Invoice Registration Portal (IRP) पर अपनी ई-इनवॉयस की जानकारी देनी होगी। 30 दिन के भीतर जानकारी नहीं देने पर इनवॉयस मान्य नहीं मानी जाएगी। फिलहाल यह नियम 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर वालों के लिए लागू है।
होटलों में खाना हो सकता है महंगा
1 अप्रैल से होटल के रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो सकता है। अभी तक जिन होटलों का रूम किराया ₹7500 से कम होता था, वहां खाने पर 5% जीएसटी लगता था। लेकिन अब अगर होटल वाले 18% जीएसटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का विकल्प चुनते हैं तो खाने के दाम बढ़ सकते हैं।
सेकेंड हैंड गाड़ियों पर भी बढ़ेगा टैक्स
अब 1 अप्रैल से पुरानी सामान्य और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री पर भी 12% के बजाय 18% जीएसटी लगेगा। यह नियम उन एजेंसियों पर लागू होगा जो सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचती हैं।
नोट: जीएसटी पोर्टल पर अपना फोन नंबर अपडेट करना न भूलें ताकि आपको OTP प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो।