FIR: गरीबों के राशन में हेराफेरी, सेल्समैन पर हुआ मामला दर्ज, जांच में पाई गई गड़बड़ी

बैतूल जिले की आमला तहसील के ग्राम तरोड़ा बुजुर्ग में स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन के खिलाफ बोरदेही थाना में खाद्य विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। यहां सेल्समैन द्वारा हितग्राहियों को पात्रतानुसार राशन का वितरण नहीं करने, राशन के आवक और वितरण में बड़े पैमाने पर अंतर होने की अनियमितता सामने आई है। इस पर आमला के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी (JSO) लोकेंद्रसिंह चौहान की रिपोर्ट पर सेल्समैन के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री चौहान ने बोरदेही थाना में की शिकायत में बताया है कि ग्राम तरोडा बुजुर्ग में स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन सुरेश पवार द्वारा हितग्राहियों को राशन का वितरण नहीं किए जाने की शिकायत मिली थी। जिसके चलते बीते 10 फरवरी 2022 को दुकान की जांच की गई।
जांच में सेल्समैन सुरेश पवार द्वारा स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण दुकान में मौजूद राशन और केरोसिन का भौतिक सत्यापन पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक के अनुसार किया गया।
भौतिक सत्यापन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का गेहूं, चावल के अलावा शक्कर, केरोसिन, नमक का प्रारंभिक स्टॉक, माह में आवक, माह में वितरण का भौतिक सत्यापन किए जाने पर भारी मात्रा में आवक और वितरण में अंतर पाया गया।
इस स्थिति में विक्रेता द्वारा स्टॉक पंजी का संधारण नहीं करने दुकान पर उपलब्ध स्टॉक पीओएस मशीन में शेष प्रदर्शित मात्रा के बराबर नहीं होने, विक्रेता द्वारा हितग्राहियों को पात्रता अनुसार खाद्यान्न का वितरण नहीं करने की अनियमितता सामने आई है।
बोरदेही पुलिस ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट पर ग्राम तरोडा बुजुर्ग की शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन आरोपी सुरेश पवार निवासी ग्राम काठी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।



