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Exit Poll MP 2023 : 30 के पहले एग्जिट पोल या रिजल्ट का प्रकाशन करने पर होगी दो साल की सजा और जुर्माना, आयोग ने लगाई है रोक

Exit Poll MP 2023: Publishing exit poll or results before 30th will result in two years imprisonment and fine, Commission has banned

Betul Election 2023 : 30 के पहले एग्जिट पोल या रिजल्ट का प्रकाशन करने पर होगी दो साल की सजा और जुर्माना, आयोग ने लगाई है रोक

Exit Poll MP 2023 : भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई थी। श्री राजन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा।

उल्लंघन करने पर किया जाएगा दंडित (Exit Poll MP 2023)

यदि कोई व्यक्ति प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

इस बार मिली ढाई गुना ज्यादा शिकायतें (Exit Poll MP 2023)

प्रदेश में पिछले विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में विधानसभा निर्वाचन 2023 में अब तक ढाई गुना अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है। विधानसभा निर्वाचन 2023 में सी-विजिल एप से 11 हजार 257 शिकायतें आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की मिली, जिनका त्वरित निराकरण किया गया।

पिछले 2018 के विधानसभा निर्वाचन में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की 3 हजार 990 शिकायतें सी-विजिल एप के माध्यम से प्राप्त हुई थी।

11 हजार से ज्यादा शिकायतें हुईं प्राप्त (Exit Poll MP 2023)

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए प्रदेश में 9 अक्टूबर से आदर्श आचरण संहिता लागू है। इस बीच आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कराया जा सके, साथ ही नागरिक भी आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की त्वरित शिकायत कर सके, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी-विजिल एप तैयार कराया गया। प्रदेश में 9 अक्टूबर से आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के बाद से अब तक 11 हजार 257 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनका त्वरित निराकरण किया गया।

फोटो अथवा वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं शिकायत (Exit Poll MP 2023)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराए गए सी-विजिल एप के माध्यम से कोई भी नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की किसी भी तरह की शिकायत फोटो अथवा वीडियो के माध्यम से कर सकता है।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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