Equal Pay Case MP: मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। समान जिम्मेदारियों वाले दो पदों पर अलग-अलग वेतन दिए जाने के मामले में अब मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन से जवाब तलब किया है।
वेतन में किया जा रहा है अंतर
जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की पीठ के समक्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर के वेतन से जुड़ा मामला पहुंचा। याचिका में बताया गया कि दोनों पदों का कार्य लगभग एक जैसा है, इसके बावजूद वेतन में अंतर किया जा रहा है।
हाई कोर्ट ने की यह टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने स्पष्ट सवाल किया कि जब दोनों पदों की जिम्मेदारी और काम समान हैं, तो वेतन में यह असमानता क्यों है। कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य शासन से जवाब मांगा है।
अधिकारियों को नोटिस जारी
हाई कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, नेशनल हेल्थ मिशन के संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ताओं ने दी यह दलील
जबलपुर निवासी अमित चंद्रा समेत नरसिंहपुर, रीवा और अन्य जिलों में कार्यरत कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता शिशिर सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में सरकार ने ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर दोनों पदों के लिए एक साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। उस समय दोनों पदों के लिए समान शैक्षणिक योग्यता तय की गई थी।
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वेतन में उलटफेर का आरोप
याचिका में कहा गया कि शुरुआत में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर को डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर से दो हजार रुपये अधिक वेतन दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2013 के बाद स्थिति उलट गई और बीपीएम कर्मियों को कम वेतन मिलने लगा। कर्मचारियों ने कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दिए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इसके बाद मजबूरन हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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