Electricity Bill Rebate: बिजली कंपनी दे रही भारी भरकम छूट, अभी तक माफ किए 2.68 करोड़, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Electricity Bill Rebate: मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। कंपनी ने धारा 126 के तहत लंबित प्रकरणों का निपटारा लोक अदालत की तर्ज पर करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत उपभोक्ताओं को भारी भरकम छूट दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं के ऊपर का आर्थिक बोझ कम हो रहा है और कंपनी को भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है। अभी तक हजारों मामलों का समाधान करते हुए करोड़ों रुपये की छूट दी जा चुकी है।

अब तक कितने मामले निपटाए गए

कंपनी के अनुसार भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर और चंबल संभागों में कुल 16 जिलों के उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अब तक 5995 मामलों का निपटारा करते हुए 2 करोड़ 68 लाख 66 हजार रुपये की छूट उपभोक्ताओं को दी गई है। इनमें सबसे अधिक मामले भोपाल क्षेत्र से जुड़े हैं, जहां 4596 प्रकरणों में 1 करोड़ 67 लाख 46 हजार रुपये की छूट दी गई और इसके साथ 2 करोड़ 58 लाख 99 हजार रुपये कंपनी के खाते में जमा हुए। ग्वालियर क्षेत्र में 1399 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 1 करोड़ 1 लाख 20 हजार की छूट दी गई और 1 करोड़ 67 लाख 45 हजार रुपये कंपनी को मिले।

Electricity Bill Rebate: बिजली कंपनी दे रही भारी भरकम छूट, अभी तक माफ किए 2.68 करोड़, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने की यह प्रक्रिया

जो उपभोक्ता धारा 126 के प्रकरणों में छूट का लाभ लेना चाहते हैं, वे 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कंपनी ने आवेदन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से दी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए उपभोक्ता को कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाना होगा। वहां कंज्यूमर आईडी दर्ज करने पर धारा 126 से जुड़े लंबित मामले सामने आ जाएंगे। इसके बाद उपभोक्ता को यह सत्यापित करना होगा कि उनके परिसर पर अन्य कोई बकाया नहीं है और मामला किसी अपीलीय प्राधिकरण या अदालत में लंबित नहीं है। इसके बाद आवेदन सबमिट कर ऑनलाइन भुगतान का विकल्प चुना जा सकता है।

ऑफलाइन आवेदन के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकते हैं। वहां से आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और मामले का निपटारा लोक अदालत जैसी प्रक्रिया से होगा।

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किन श्रेणियों को मिलेगा लाभ

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह छूट विशेष श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगी। इनमें सभी घरेलू उपभोक्ता, सभी कृषि उपभोक्ता, पांच किलोवाट तक के गैर घरेलू उपभोक्ता और 10 हॉर्स पावर तक के औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं। इन सभी श्रेणियों के उन मामलों पर छूट दी जाएगी जिनका सिविल दायित्व 10 लाख रुपये तक का है।

ब्याज पर सौ प्रतिशत छूट

धारा 126 में दर्ज प्रकरणों में यदि उपभोक्ता आकलित राशि का भुगतान समय पर नहीं कर पाते, तो उन पर ब्याज लगाया जाता है। यह ब्याज निर्धारण आदेश की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छह महीने पर 16 प्रतिशत की दर से जुड़ता है। कंपनी ने बताया है कि इस ब्याज पर सौ फीसदी छूट दी जाएगी। यानी उपभोक्ता को केवल आकलित राशि और उस पर निर्धारित 20 प्रतिशत ही देना होगा।

किन मामलों में छूट नहीं मिलेगी

कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि कोई मामला धारा 127 के तहत गठित अपीलीय प्राधिकरण या उच्च न्यायालय में लंबित है, तो उसमें छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी उपभोक्ता के एक ही संयोजन पर एक से अधिक मामले दर्ज हैं, तो सभी प्रकरणों का एकमुश्त भुगतान करना अनिवार्य होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी वितरण केंद्र या जोन कार्यालय से संपर्क करना होगा।

लोक अदालत जैसी प्रक्रिया

यह पूरी योजना लोक अदालत की तर्ज पर चल रही है। जैसे लोक अदालत में आपसी सहमति और सरल प्रक्रिया के आधार पर विवादों का निपटारा होता है, वैसे ही इन बिजली के मामलों को निपटाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि उपभोक्ता को राहत मिले, वह लंबे समय तक मामलों में न उलझे और कंपनी को भी बकाया राशि वसूलने का मौका मिले।

कंपनी ने की उपभोक्ताओं से अपील

कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि यह छूट केवल निर्धारित अवधि तक ही उपलब्ध है। जो लोग समय पर आवेदन नहीं करेंगे, वे इस सुविधा से वंचित रह जाएंगे।

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