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E Token Fertilizer: ई-टोकन नियम तोड़ने पर बैतूल में सख्त कार्रवाई, तीन समिति प्रबंधक निलंबित और 24 लाइसेंस रद्द

E Token Fertilizer: ई-टोकन नियम तोड़ने पर बैतूल में सख्त कार्रवाई, तीन समिति प्रबंधक निलंबित और 24 लाइसेंस रद्द
E Token Fertilizer: ई-टोकन नियम तोड़ने पर बैतूल में सख्त कार्रवाई, तीन समिति प्रबंधक निलंबित और 24 लाइसेंस रद्द

E Token Fertilizer: बैतूल जिले में खाद वितरण को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। ई-टोकन व्यवस्था लागू होने के बावजूद नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है।

ई-विकास प्रणाली से ही होगा वितरण

मध्यप्रदेश शासन के कृषि विभाग के निर्देशानुसार अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में ई-विकास प्रणाली के माध्यम से ई-टोकन के जरिए ही उर्वरक वितरण शुरू किया गया है। इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए बैतूल कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

नियम तोड़ने पर तुरंत कार्रवाई

1 अप्रैल 2026 के बाद कुछ समितियों द्वारा बिना ई-टोकन के खाद वितरण किए जाने की जानकारी सामने आई। इस पर कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके तहत अंधारिया, सोनेगांव और डंगारिया समितियों के प्रबंधकों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही एक प्रभारी कर्मचारी को सेवा से हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

ई-टोकन के उपयोग की अपील

प्रशासन ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे केवल ई-विकास पोर्टल से प्राप्त ई-टोकन के माध्यम से ही खाद प्राप्त करें। इससे योजना का लाभ सही तरीके से किसानों तक पहुंच सकेगा और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होगी।

24 उर्वरक विक्रेताओं पर भी गिरी गाज

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक डॉ. आनंद कुमार बडोनिया ने बताया कि 3 अप्रैल को आईएफएमएस पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के 24 खुदरा विक्रेताओं ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कुल 94.359 मीट्रिक टन उर्वरक का विक्रय किया। इस पर सभी संबंधित फर्मों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।

कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई

उप संचालक डॉ. बडोनिया ने बताया कि यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(1) और उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 35 के तहत की गई है। उर्वरक वितरण और बिक्री पर प्रशासन द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है।

इन फर्मों के लाइसेंस किए निलंबित

कार्रवाई के दायरे में आने वाली फर्मों में प्राथमिक सहकारी समिति अंधारिया, सोनेगांव और डंगारिया के अलावा परमानंद चंद्र गोपाल खंडेलवाल बडोरा, पीसी खंडेलवाल बैतूल गंज, हरीदास किराना स्टोर चोपना, विक्की ट्रेडर्स डोढरामउ, अन्नपूर्णा ट्रेडर्स आमडोह चोपना, रावत कृषि सेवा केन्द्र ढूमुर, कमलप्रसाद दिनानाथ साहू खेड़ली बाजार, वासु खाद भंडार बोरदेही, गोपी साहू कृषि सेवा केन्द्र रतेडाकला, सुमित खाद विक्रय केन्द्र मालेगांव, सूर्यवंशी कृषि सेवा केन्द्र जमदेही कला, वैष्णवी कृषि सेवा केन्द्र मुलताई, दिव्यांशु खाद भंडार बोरदेही, पंकज कृषि सेवा केंद्र चिचोली, गायत्री कृषि सेवा केंद्र चिचोली, तेजस कृषि सेवा केन्द्र खेड़ीकोर्ट, दीक्षा कृषि सेवा केन्द्र गोहाची, जयगुरूदेव कृषि सेवा केन्द्र सोहागपुर, मार्का एफपीसी लिमिटेड शीतलझिरी, कृषि सेवा केंद्र खेड़ली बाजार और मां यमुना कृषि सेवा केन्द्र मोही शामिल हैं।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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