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Daily wage employees arrears: होली से पहले बड़ी राहत, दैवेभो और आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा 12 महीने का एरियर, आदेश जारी

Daily wage employees arrears: श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर का आदेश, दैवेभो और आउटसोर्स कर्मियों को 20 से 24 हजार रुपये तक एरियर

Daily wage employees arrears: होली से पहले बड़ी राहत, दैवेभो और आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा 12 महीने का एरियर, आदेश जारी
Daily wage employees arrears: होली से पहले बड़ी राहत, दैवेभो और आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा 12 महीने का एरियर, आदेश जारी

Daily wage employees arrears: भोपाल में काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए त्योहार से पहले अच्छी खबर आई है। श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर ने आदेश जारी कर 2024 में बढ़ाए गए न्यूनतम वेतन की बकाया राशि तुरंत देने के निर्देश दिए हैं। इससे कर्मचारियों को एकमुश्त 20 से 24 हजार रुपये तक मिलने की उम्मीद है।

न्यूनतम वेतन की अंतर राशि मिलेगी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विभिन्न विभागों, निगम मंडलों और अन्य संस्थानों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, श्रमिक और आउटसोर्स कर्मचारियों को लंबे समय से एरियर का इंतजार था। अब श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वर्ष 2024 में बढ़ाई गई न्यूनतम वेतन दर की अंतर राशि का भुगतान एरियर के रूप में तुरंत किया जाए। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को करीब 12 महीने की बकाया राशि एक साथ मिल सकेगी।

हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

कर्मचारी संगठनों के अनुसार इस निर्णय से 60 हजार से ज्यादा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, 35 हजार से अधिक निगम मंडल कर्मियों और डेढ़ लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को फायदा होगा। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कई कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे। संगठनों ने मांग की है कि यह भुगतान होली से पहले कर दिया जाए ताकि कर्मचारी त्योहार अच्छे से मना सकें।

हाईकोर्ट में आपत्ति से अटका मामला

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के मुताबिक मार्च 2024 में दैनिक वेतनभोगी, श्रमिक और आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में 2 हजार रुपये प्रतिमाह की वृद्धि का फैसला हुआ था, जिसे 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाना था। लेकिन इंदौर हाईकोर्ट में एक एसोसिएशन द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के कारण यह प्रक्रिया रुक गई। बाद में वेतन वृद्धि का लाभ अप्रैल 2025 से मिलना शुरू हुआ।

नए आदेश से एरियर का रास्ता साफ

उच्च न्यायालय इंदौर के आदेश के बाद भी कई विभागों में एरियर का भुगतान नहीं हो पाया था। अब 18 फरवरी को श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर द्वारा जारी निर्देश के बाद 12 महीने के बकाया भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।

संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी

मप्र आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के वासुदेव शर्मा ने कहा कि शासन और श्रम विभाग के आदेश के बावजूद कई जगह एरियर नहीं दिया गया है। कुछ निजी कंपनियों में वेतन वृद्धि भी लागू नहीं की गई है, जबकि इस संबंध में तीन बार आदेश जारी हो चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि होली से पहले भुगतान नहीं हुआ तो कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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