Court Dicision : महज 3 साल की मासूम से बलात्कार के आरोपी को 20 साल की कैद, बहू को जलाने वालों को आजीवन कारावास

बैतूल (Betul Update)। महज ३ साल ९ माह की अबोध बालिका के साथ बलात्कार (rape of innocent girl) करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायालय भैंसदेही ने 20 वर्ष के कठोर कारावास (20 years rigorous imprisonment for the accused) एवं ५० हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। वहीं बहू को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने (Burning the daughter-in-law alive by kerosene) वाले सास, ससुर, देवर और देवरानी को प्रथम अपर सत्र न्यायालय बैतूल ने आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई है।

भैंसदेही न्यायालय ने अबोध बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी गोलू उर्फ उमाशंकर पिता लपूरचंद अमरूते (28 वर्ष) निवासी थाना भैंसदेही क्षेत्र को धारा 376 एबी एवं पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भैंसदेही मनवीर सिंह ठैनुआ द्वारा की गई।

श्री ठैनुआ ने बताया कि फरियादी पीड़िता की मां द्वारा ३ जून २०२० को रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी बेटी पीड़िता उम्र लगभग साढ़े तीन वर्ष घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने घर से बाहर निकलकर देखा तो पीड़िता नहीं दिखी। उसने आवाज लगाई तब पीड़िता ने आरोपी गोलू अमरूते के लैंटर से जवाब दिया हां मम्मी आ रही हूं। उसके बाद वह घर के अंदर जाकर काम करने लगी। करीब 10-15 मिनट के बाद पीड़िता घर में आई और उसे देखकर रोने लगी। पूछने पर उसने घटना की जानकारी दी।

इस पर वह तुरंत पीड़िता को आरोपी गोलू के घर ले गई और आरोपी की मां चन्द्रकला को गोलू की हरकत के बारे में बताया। इस पर आरोपी गोलू और उसकी मां उससे झगड़ा करने लगे। इसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ गई। इसी बीच आरोपी गोलू कहीं भाग गया। उसने डायल १०० को फोन किया और अपनी बेटी पीड़िता एवं भाई के साथ थाना पहुंचकर रिपोर्ट करवाई। न्यायालय में अभियोजन ने अपना प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित किया।

बहू को जलाया था कैरोसिन डालकर

इधर बैतूल में बहू को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने वाले सास, ससुर, देवर और देवरानी को प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो साल पहले बडोरा में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में कृष्ण नगर बडोरा निवासी भादिया (78), रामरती (75), भादिया का बेटा नारायण (33), भोला(38), नारायण की पत्नी ललिता (29) को बलवा करने और हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

आरोपियों ने 18 जुलाई 2019 को मृतिका द्वारका बाई को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। मृतिका आरोपियों की बहू थी। इस घटना में मृतिका की बेटी भुवनेश्वरी का भी आग बुझाते हुए हाथ जल गया था। लोक अभियोजक नितिन मिश्रा और गोवर्धन मालवीय ने बताया कि घटना वाले दिन आरोपियों ने कृष्ण नगर बडोरा में जमकर बलवा किया और द्वारका पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी।

उसके पति राजू के डायल हंडे्रड को काल करने के बाद द्वारका को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां 15 दिन बाद महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अभियोजन ने बताया कि सास ससुर और बहू के बीच हैंडपंप का पानी बंद करने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया।

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

For Feedback - feedback@example.com

Related News