Court Decision: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 7500 रुपये अर्थदंड भी

बैतूल के चोपना थाना क्षेत्र के हत्या के एक मामले में बैतूल न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को हत्या के प्रयास के एक अन्य मामले में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में लोक अभियोजक नितिन मिश्रा ने शासन की ओर से पैरवी की।
श्री मिश्रा ने बताया कि 13 फरवरी 2019 को रात 9.30 से 11.30 बजे के बीच आरोपी तपन पिता शंभू स्वर्णकार निवासी झोली नंबर-2 चोपना रेत की गाड़ियां देखने गया था। इस दौरान उसने मुकेश सरकार से गाली-गलौज कर उसे नाक और मुंह पर मारा। इसके बाद तपन वहां से चला गया। इसके बाद मुकेश ने कहा कि विवाद सुलझा लेते हैं तो तपन ने मोबाइल पर बात करते हुए उसे दुर्गा मंदिर के पास बुलाया।
यहां मुकेश अपने साले राहुल विश्वास और तापसदास के साथ वहां पहुंचा। यहां तपन ने राहुल की कॉलर पकड़ कर झूमाझटकी की। मुकेश और रंजीत ने बीचबचाव किया तब तपन मोटर साइकिल पर एक व्यक्ति को बिठाकर चला गया। रात करीब 11.30 बजे वह उसी व्यक्ति के साथ आया और अपनी जेब से लोहे का चाकू निकालकर राहुल को जान से मारने की नीयत से उसके पेट में चाकू घोंप दिया।
राहुल बचाओं-बचाओं चिल्लाते हुए भाग रहा था तो मुकेश सरकार बीच बचाव करने गया। इस पर तपन ने मुकेश सरकार के पेट में भी चाकू घोंप दिया। इससे उसके पेट से खून निकलने लगा। राहुल के पेट की अंतड़ियां बाहर आ गई। राहुल की मृत्यु 100 डायल से अस्पताल पहुंचते ही हो गई। मुकेश का इलाज किया गया।
इस मामले में लोक अभियोजक श्री मिश्रा ने प्रभावी पैरवी की और सिद्ध किया कि आरोपी तपन के सिर पर खून सवार था। इस पर आरोपी को राहुल की हत्या के मामले में धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड और मुकेश सरकार की हत्या के प्रयास में धारा 307 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।



