Court decision : जान से मारने फेंक दिया था कुएं में, आरोपी को अदालत ने सुनाई 7 साल के कठोर कारावास की सजा

Betul News : विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने हत्या करने के आशय से फरियादी को कुएं में धकेलने वाले आरोपी मुनीम यादव पिता मिश्री यादव उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम कुटखेड़ी थाना बोरदेही को सजा सुनाई है। आरोपी को धारा 307 के अपराध का दोषी पाते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशीकांत नागले के द्वारा पैरवी की गयी।
श्री नागले ने बताया कि 7 जून 2021 को फरियादी संतराम साकरे अभियुक्त मुनीम यादव के साथ अपने घर पैदल-पैदल जा रहा था। दोपहर 2 बजे जब वे दोनों रमेश मालवीय के खेत के पास से निकले तब फरियादी संतराम आगे-आगे चल रहा था। उसके पीछे अभियुक्त मुनीम यादव चल रहा था।
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अभियुक्त मुनीम यादव ने कुएं के पास एकदम से पुरानी रंजिश पर हत्या करने के आशय से फरियादी को पीछे से धक्का दे दिया। जिससे फरियादी कुएं में गिर गया। फरियादी बचाव के लिए चिल्लाने लगा और उसने कुएं में लगी मोटर के पाइप को पकड़ लिया।
शाम 6.30 बजे कुएं के पास मनीराम, अरविन्द और शिवनाथ आये। उन्होंने रस्सी डालकर फरियादी को कुएं से बाहर निकाला। फरियादी को शरीर में काफी चोंटे आई। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने पुलिस थाना बोरदेही में की। आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया।



