Collector became teacher : जब कलेक्टर बने मास्टर जी, पंचायत समन्वय अधिकारी निलंबित, पूर्व संस्था प्रबंधक एवं ऑपरेटर पर एफआईआर
▪️ निखिल सोनी, आठनेर
कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस (Collector Amanbir Singh Bains) ने गुरुवार को आठनेर तहसील के ग्राम धनोरा का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने यहां विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाया (taught children) भी। इधर दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरते जाने पर भैंसदेही ब्लॉक के एक पंचायत समन्वय अधिकारी को निलंबित (Suspended) कर दिया है। वहीं आर्थिक अनियमितता के मामले में केसिया सोसाइटी के पूर्व प्रबंधक सुरेंद्र मिश्रा और कम्प्यूटर ऑपरेटर निखिलेश बाजपेयी के विरूद्ध एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है।
कलेक्टर श्री बैंस ने आज धनोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्र पर आ रहे मरीजों की उपचार व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही यहां पैथोलॉजी लैब का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध दवाओं की भी जानकारी ली। साथ ही आवश्यक जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ग्राम के हाईस्कूल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से उनके अध्ययन पर सवाल पूछे। स्कूल की समस्याओं की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी। ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को लेकर भी कलेक्टर श्री बैंस ने चर्चा की। देखें वीडियो…
इस दौरान पारसडोह बांध के जल प्रवाह क्षेत्र में आठनेर से मुलताई मार्ग पर आने वाली पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने की मांग ग्रामीणों ने की। इस पर कलेक्टर ने पुलिया का भी निरीक्षण किया। ग्राम में सामुदायिक नल-जल योजना अंतर्गत निर्मित फिल्टर प्लांट भी कलेक्टर ने देखा एवं वहां से प्रदाय किए जाने वाले जल की शुद्धता की जानकारी ली। इसी ग्राम में निर्मित गौशाला में व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यक प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए।
पंचायत समन्वय अधिकारी प्रभुदास खरे निलंबित

कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने एवं समय-समय पर दिए गए निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में भैंसदेही जनपद पंचायत में पदस्थ पंचायत समन्वय अधिकारी प्रभुदास खरे को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी का मुख्यालय जिला पंचायत बैतूल नियत किया गया है।
पूर्व संस्था प्रबंधक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर पर एफआईआर

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बैतूल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक यादव से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बैतूल से संबद्ध शाखा चिचोली की संस्था केसिया के तीन कृषकों द्वारा जनसुनवाई/सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत थी कि उनके द्वारा समिति केसिया से जो ऋण लिया गया था, उसे पूरा चुकता करने के बाद भी उन पर ऋण शेष बताया जा रहा है।
इस शिकायत की जांच शाखा प्रबंधक चिचोली से करवाई गई। जिसमें संस्था के भूतपूर्व संस्था प्रबंधक सुरेन्द्र मिश्रा एवं संस्था के कम्प्यूटर ऑपरेटर निखिलेश बाजपेयी के दोषी जाए जाने के कारण बैंक प्रशासक/कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार 24 अगस्त 2022 को शाखा प्रबंधक चिचोली द्वारा पुलिस थाना चिचोली में पूर्व संस्था प्रबंधक सुरेन्द्र मिश्रा एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर निखिलेश बाजपेयी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई।
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संस्था केसिया में और भी अनियमितता होने की संभावना के दृष्टिगत संस्था के रिकॉर्ड की जांच हेतु बैंक द्वारा जांच दल का गठन किया गया है। सुरेन्द्र मिश्रा द्वारा संस्था केसिया का रिकॉर्ड चार्ज में नहीं दिए जाने के कारण उपायुक्त सहकारिता बैतूल द्वारा मप्र सहकारी सोसाइटिज अधिनियम 1960 की धारा 57 (1)(2) के तहत रिकार्ड जब्ती हेतु सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी चिचोली पूनम सिंह को आदेशित किया गया है।



