Collector Action Betul: कलेक्टर ने रोकी लापरवाह पंचायत सचिव की वेतन वृद्धि, गंदगी मिलने पर किया जुर्माना

Collector Action Betul: बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं गंभीरता पूर्वक सुनीं। इस दौरान उन्होंने अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया। जनसुनवाई में चिचोली तहसील के ग्राम आलमगढ़ निवासी भागीरथी इवने ने अनुग्रह सहायता राशि नहीं मिलने के संबंध में आवेदन दिया। जिस पर सुनवाई कर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जनपद सीईओ चिचोली को आवेदक की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि अनुग्रह सहायता देने में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव की वेतन वृद्धि भी रोकी जाएं।

इसके साथ ही उन्होंने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का निराकरण गंभीरता पूर्वक किए जाने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में 154 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में आठनेर तहसील के ग्राम बालनेर निवासी मालती लोखंडे ने आवेदन के माध्यम से बताया कि उनके पति की पुलिया में गिरने से मृत्यु हो गई थी। लेकिन उन्हें अब तक आर्थिक सहायता की राशि प्राप्त नहीं हुई हैं। जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने नाराजगी जाहिर करते हुए तहसीलदार आठनेर को त्वरित आर्थिक सहायता के प्रकरण का समाधान करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि भविष्य में आर्थिक सहायता के प्रकरण लंबित न रहे यह सुनिश्चित किया जाएं।

अवैध अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश

जनसुनवाई में घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम रानीपुर निवासी सुभाष धानेकर ने आवेदन के माध्यम से घर के सामने हुए अवैध अतिक्रमण की शिकायत की। जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने घोड़ाडोंगरी तहसीलदार को जांच कर प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। प्रभात पट्टन तहसील के ग्राम चिचखेड़ा निवासी बोदरया ने अनावेदक द्वारा बाड़ी पर किए अवैध कब्जे को हटाने के लिए आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर ने प्रभात पट्टन तहसीलदार को प्रकरण का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।

पीएम स्वनिधि योजना की नहीं मिली राशि

बैतूल निवासी सतीश मिश्रेकर ने आवेदन के माध्यम से बताया कि पीएम स्वनिधि योजना की राशि पोर्टल पर प्रदर्शित होने के बावजूद बैंक द्वारा राशि प्रदान नहीं की गई है। जिस पर कलेक्टर ने बैंक एलडीएम को प्रकरण की जांच कर तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। टेमनी निवासी सोनू चढोकार ने रजिस्ट्री नामांतरण नहीं किए जाने की शिकायत की। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर ने आठनेर तहसीलदार को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। इसी प्रकार कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जनसुनवाई में आमजनों की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक सुनवाई कर उनका निराकरण किया।

कलक्ट्रेट में मिली गंदगी, कलेक्टर ने ठोका जुर्माना

कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय स्थित विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन का अवलोकन करते हुए सभी कार्यालय प्रमुखों को इसकी सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए तथा स्पष्ट किया कि ई-ऑफिस के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान कार्यालय भू-अभिलेख, लोक सेवा प्रबंधन, ई-गवर्नेंस आदि शाखाओं में स्वच्छता का पर्याप्त ध्यान नहीं रखे जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने संबंधित शाखाओं के अधिकारी-कर्मचारियों पर अर्थदंड आरोपित करते हुए उक्त राशि को रेड क्रॉस मद में जमा कराने के निर्देश दिए।

जिले में चायना डोर पर लगाया प्रतिबंध

मकर संक्रांति पर्व को लेकर जिले में चायना डोर के बढ़ते खतरे को देखते हुए कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सम्पूर्ण बैतूल जिले में नायलॉन, चायना डोर के निर्माण, खरीद -फरोख्त, उपयोग और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के तहत जारी हुआ है।

जारी आदेश के अनुसार जिले में हर साल पतंगबाजी के दौरान चायना डोर से राहगीरों, बाइक सवारों, बच्चों, पशुओं और पक्षियों को गंभीर रूप से घायल होने की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। तेज और खतरनाक मटेरियल वाली यह डोर गले, हाथ और चेहरे तक को काट देने में सक्षम होती है, जिससे जनहानि और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है।

शहरवासियों और पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई सलाह के बाद प्रशासन ने तुरंत प्रभावी रोक लगाने का निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति चायना डोर का निर्माण, बिक्री, खरीद या उपयोग नहीं करेगा। पतंगबाजी के लिए केवल ऐसी डोर का उपयोग किया जा सकेगा, जिससे किसी भी व्यक्ति या पशु–पक्षियों को नुकसान न पहुंचे। प्रतिबंध का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश जारी होने की तारीख से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।

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