CM Seekho Aur Kamao Yojana: मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना: सरकार युवाओं को सिखाएंगी मनमाफिक काम और साथ में देगी 10 हजार महीने
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CM Seekho aur Kamao Yojana: मध्यप्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रस्तावित नवीन योजना “मुख्यमंत्री सीखो- कमाओं योजना” को लागू करने की स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत कम से कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण कराने के उद्देश्य से राशि रूपये एक हजार करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना अंतर्गत 18 से 29 वर्ष के युवा जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आईटीआई या उच्च है, वे पात्र होंगे।
प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 8000 से 10000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा। स्टाइपेण्ड का 75% राज्य शासन द्वारा DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
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यह योजना युवाओं को नए अवसर के साथ अपने मनमाफिक काम सीखने मौका देगी और हर महीने पैसा भी मिलेगा। प्रदेश का युवा सक्षम और स्वाभिमानी होगा तो आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के कदमों को गति मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है वे न केवल नौकरी तक सीमित रहें बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सकें। इसके लिए बच्चों को स्किल्ड किया जा रहा है, उनके हाथों में कौशल दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक बनेगी। योजना में प्रारंभिक लक्ष्य एक लाख युवाओं को इससे जोड़ना है। योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग के दौरान 5 वीं से 12 उत्तीर्ण युवाओं को 8000, आईटीआई पास को 8500, डिप्लोमा धारी को 9000, और स्नातक अथवा उच्च शिक्षित युवाओं को 10 हजार रुपये स्टाइपेंड के रूप में प्रतिमाह प्रतिमाह दिया जाएगा। योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रैवल अस्पताल, रेलवे, आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र, उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रशिक्षण उपरांत छात्र- प्रशिक्षणार्थी गिग इकोनोमी एवं ब्लू कॉलर जॉन्स हेतु उपयुक्त होंगे।
प्रत्येक माह निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75% राज्य शासन की ओर से छात्र प्रशिक्षणार्थी को DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेण्ड की 25% राशि छात्र- प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करना होगी। प्रतिष्ठान निर्धारित राशि से अधिक स्टाइपेण्ड देने के लिए स्वतंत्र होगा।
इंडस्ट्री वर्कशॉप का भी प्रावधान
योजना में इंडस्ट्री वर्कशॉप का भी प्रावधान है। इसमें 22 मई से 6 जून 2023 तक मध्यप्रदेश एवं प्रमुख आईटी/ औद्योगिक केंद्रों (पुणे, बैंगलोर, आदि) में, 1 जून से 14 जून 2023 संभागीय कार्यशालाएं होंगी।
ऐसे होगा योजना का क्रियान्वयन (CM Seekho Aur Kamao Yojana)
■ 07 जून 2023 से प्रतिष्ठानों के पंजीयन का कार्य प्रारंभ होगा
■ 15 जून 2023 से युवाओं के पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा
■ 15 जुलाई 2023 से मार्केट प्लेस प्रारंभ एवं युवाओं का आवेदन लेना प्रारंभ होगा
■ 31 जुलाई से युवा प्रतिष्ठानों-मध्यप्रदेश शासन के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (अनलाइन) प्रारंभ होंगे
■ 1 अगस्त से 2023 से युवाओं की उपस्थिति शुरू हो जाएगी
■ 31 अगस्त 2023 से प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक माह बाद युवाओं को राशि वितरण कर देंगे
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योजना के लिए कैसे होगा युवाओं का चयन
∆ योजना का पोर्टल होगा, जिसमें प्रतिष्ठान एवं युवा स्वयं को रजिस्टर करेंगे।
∆ कुल 703 कोर्स के लिए युवा रजिस्टर कर सकते हैं। मांग अनुसार कोर्स में वृद्धि की जा सकेगी। मान लीजिए कि कोई न्यूज पेपर या न्यूज चैनल को 5 युवाओं की आवश्यकता है तो पोर्टल पर वह अपने यहाँ प्रशिक्षण हेतु रिक्त पदों की जानकारी अंकित करेंगे।
∆ पोर्टल पर जानकारी देने के बाद पत्रकारिता से संबंधित पात्र युवाओं को प्रशिक्षण हेतु रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगी, जिसके उपरांत वह रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन कर सकेगा अथवा पोर्टल के माध्यम से न्यूज चैनल या न्यूज पेपर पोर्टल पर पूर्व से रेजिस्टर्ड युवाओं को आमंत्रित भी कर सकेंगे।
∆ अब प्रतिष्ठान, ऑनलाइन अथवा दूरभाष पर युवाओं का साक्षात्कार ले सकेंगे।
∆ साक्षात्कार के पश्चात प्रतिष्ठान अपनी आवश्यकता के अनुरूप 5 युवाओं का चयन कर लेगी।
∆ प्रतिष्ठान द्वारा चयन के उपरांत प्रतिष्ठान, युवा एवं राज्य शासन के अधिकृत प्रतिनिधि के मध्य एक ऑनलाइन अनुबंध निष्पादित किया जाएगा।
∆ अनुबंध में अंकित तिथि से युवा का संबंधित कोर्स में प्रशिक्षण (On the Job Training) प्रतिष्ठान में प्रारंभ हो जाएगी।
∆ प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 8000 से 10000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा। प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेण्ड की 25% राशि युवा के बैंक खाते में जमा करनी होगी। प्रतिष्ठान निर्धारित राशि से अधिक स्टाइपेण्ड देने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रतिष्ठान द्वारा राशि जमा करने के बाद निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75% राज्य शासन की ओर से युवा को DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
∆ प्रशिक्षण उपरांत निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिसके उपरांत युवा स्किल्ड हो जाएगा।
∆ अब प्रतिष्ठान चाहे तो युवा को नियमित रोजगार प्रदान कर दें या युवा किसी दूसरे प्रतिष्ठान में नौकरी करे, इसकी स्वतंत्रता युवा को रहेगी।
∆ इस योजना में कितने भी मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी युवा रजिस्टर कर सकते हैं।



